नालासोपारा हथियार बरामद मामले में CBI को झटका, नहीं मिली कलसकर की हिरासत

Session court refuesd Kalskars custody to CBI
नालासोपारा हथियार बरामद मामले में CBI को झटका, नहीं मिली कलसकर की हिरासत
नालासोपारा हथियार बरामद मामले में CBI को झटका, नहीं मिली कलसकर की हिरासत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई सत्र न्यायालय ने CBI को नालासोपारा में हथियार बरामदगी मामले में गिरफ्तार आरोपी शरद कलसकर की हिरासत सौपने से इंकार कर दिया है। CBI ने सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर मामले में पूछताछ करने के लिए कलसकर की हिरासत मांगी थी। अतिरिक्त सत्र जस्टिस ने CBI के हिरासत से जुड़े आवेदन को खारिज कर दिया। कलसकर फिलहाल 3 सितंबर तक एटीएस की हिरासत में है।

आवेदन में CBI ने कहा था कि उसने दाभोलकर मामले में सचिन अंदुरे नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। हम अंदुरे और कलसकर को आमने सामने बैठा कर पूछताछ करना चाहते हैं। अंदुरे को 30 अगस्त तक के लिए CBI की हिरासत में भेजा गया है। ऐसे में CBI को लगता है कि अंदुरे को अगली सुनवाई के दौरान न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है, इसलिए CBI कलसकर की हिरासत चाहती थी। ताकि मामले की जांच की जा सके।

CBI के आवेदन पर गौर करने के बाद जस्टिस ने कहा कि कलसकर पहले से एक जांच एजेंसी की हिरासत में है। ऐसे में CBI के पास हिरासत मांगने का कानूनी अधिकार क्या है? इस  पर CBI का वकील कोई सार्थक जवाब नहीं दे सका। जस्टिस ने कहा कि यदि CBI को हिरासत चाहिए थी तो उसे एटीएस से पहले हिरासत के लिए आवेदन करना चाहिए था। उसने आवेदन करने में विलंब क्यों किया? यह कहते हुए जस्टिस ने CBI के आवेदन को खारिज कर दिया। जस्टिस ने कहा कि आरोपी के न्यायिक हिरासत में रहने के दौरान ही दूसरी जांच एजेंसी पुलिस हिरासत के लिए आवेदन कर सकती है।

Created On :   29 Aug 2018 3:11 PM GMT

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