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सात नवजातों की दम घुटने से मौत, तीन शिशुओं की जलने से गई जान

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि भंडारा के जिला अस्पताल में आग लगने की घटना में सात बच्चों की मौत दम घुटने से हुई है। जबकि तीन को जलने की वजह से जान गंवानी पड़ी। उन्होंने कहा कि घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
चिकित्सकों ने बताया कि शुक्रवार देर रात अस्पताल की विशेष नवजात सघन देखरेख इकाई में आग लगने से 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई। इस इकाई में कुल 17 नवजात थे जिनमें से सात को बचा लिया गया है।
टोपे ने एक वीडियो संदेश में कहा, ‘‘प्रारंभिक सूचनाओं से पता चला है कि भंडारा जिला अस्पताल में तीन नवजात शिशुओं की आग में जलने से वहीं सात शिशुओं की धुएं में दम घुटने से मौत हो गई।’’ उन्होंने कहा कि अस्पताल के स्टाफ ने आईसीयू में भर्ती सात अन्य नवजात शिशुओं को बचा लिया है। टोपे ने ट्विट कर बताया कि ड्यूटी पर मौजूद चिकित्साकर्मियों ने आईसीयू की खिड़कियां और दरवाजे खोल दिए और शिशुओं को साथ लगे वार्डों में स्थानांतरित किया। लेकिन वे 10 शिशुओं की जाने नहीं बचा सके।उन्होंने कहा-मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुझे मृत शिशुओं के परिजन को पांच-पांच लाख रुपए आवंटित करने की जानकारी दी है।बच्चों के शवों को अंतिम संस्कार के लिए उनके घर भेज दिया गया है। स्वास्थ्य़ मंत्री ने कहा कि घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और मामले की पूरी तरह जांच के आदेश दिए गए हैं।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।