शीना बोरा हत्याकांड के सरकारी गवाह राय ने दायर की जमानत अर्जी, जेडे हत्याकांड पर फैसला जल्द

Sheena Vora murder case official witness Rai filed for bail
शीना बोरा हत्याकांड के सरकारी गवाह राय ने दायर की जमानत अर्जी, जेडे हत्याकांड पर फैसला जल्द
शीना बोरा हत्याकांड के सरकारी गवाह राय ने दायर की जमानत अर्जी, जेडे हत्याकांड पर फैसला जल्द

डिजिटल डेस्क, मुंबई। शीना बोरा हत्याकांड मामले में सरकारी गवाह बने ड्राइवर श्यामवर राय ने मुंबई की CBI की विशेष अदालत में जमानत अर्जी दायर की है। जेल में बंद राय ने हिंदी में लिखे जमानत आवेदन में कहा है कि उसके घर की माली हालत ठीक नहीं है इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए। जस्टिस जेसी जगदाले ने राय के आवेदन पर गौर करने के बाद CBI से 4 अप्रैल तक जवाब मांगा है। राय को साल 2015 में खार पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कुछ समय बाद राय  शीना बोरा हत्याकांड मामले में सरकारी गवाह बन गया था। गौरतलब है कि राय इस मामले की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी का ड्राइवर था।

पत्रकार जेडे हत्याकांड मामले में 2 मई को अदालत सुनाएगी फैसला
उधर पत्रकार जेडे हत्याकांड मामले को लेकर मुंबई की मकोका अदालत दो मई को अपना फैसला सुनाएगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक डे की माफिया सरगना छोटा राजन के इशारे पर पवई इलाके में 11 जून 2011 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले की छानबीन के बाद पुलिस ने प्रकरण को लेकर मकोका कोर्ट में आरोपपत्र दायर किया था। जस्टिस समीर अडकर के सामने इस मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। इस मामले में माफिया सरगना राजन व पत्रकार जिग्ना बोरा सहित 12 लोगों को आरोपी बनाया गया है। अभियोजन पक्ष के मुताबितक डे माफिया सरगना राजन के खिलाफ लिखते थे जबकि दाउद का महिमामंडन करते थे। इसलिए उनकी हत्या कराई गई थी।

हाईकोर्ट ने प्रशासक के लिए MCA से मांगा सेवानिवृत्त जस्टिस का नाम
इसके अलावा बांबे हाईकोर्ट ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) को सुप्रीम कोर्ट अथवा बांबे हाईकोर्ट के एक अथवा एक से अधिक सेवानिवृत्त जस्टिस का नाम बताने को कहा है जो प्रशासक के रुप में उनके कामकाज को देख सके। इससे पहले MCA की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता एएस खंडेपारकर ने न्यायमूर्ति शांतनु केमकर व न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक की खंडपीठ के सामने कहा कि हम लोढा कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के लिए तैयार है। इस संबंध में 16 अप्रैल को बैठक रखी गई है। इस पर खंडपीठ ने कहा कि अब तक MCA ने लोढा कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की दिशा में कदम नहीं उठाए है। इसलिए हम चाहते है कि आगामी बैठक प्रशासक की निगरानी में हो। इसलिए MCA बुधवार तक हमे प्रशासक के लिए सेवानिवृत्त जस्टिस का नाम बताए।

Created On :   3 April 2018 4:00 PM GMT

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