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शिवमोगा हादसाः राहुल गांधी ने की जांच की मांग, मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने 5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की

डिजिटल डेस्क ( भोपाल)। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को कर्नाटक की एक खदान में हुए विस्फोट के पीड़ितों के परिवारों के साथ शोक जताया और घटना की जांच की मांग की। केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद ने कहा, कर्नाटक में पत्थर खनन खदान में विस्फोट की खबर दुखद है। पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना। इस तरह की घटनाओं की गहराई से जांच होनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की त्रासदियों से बचा जा सके।
उनकी ये टिप्पणी खनन ब्लास्ट में कई लोगों के मारे जाने के बाद आई। गुरुवार की देर रात, शिवमोगा में पत्थर खदान में हुए विस्फोट में कम से कम 10 लोगों के मारे जाने की खबर आई थीं, लेकिन शुक्रवार सुबह मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा ने 5 लोगों के मारे जाने की पुष्टी की और मृतकों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने की भी घोषणा की है। यह घटना शिवमोगा-हंगल राज्य राजमार्ग के साथ स्थित अब्बालगेरे गांव में हुई, जो कि सवलुंगा और शिकारीपुरा से होकर गुजरता है। शिकारीपुरा बेंगलुरु से 290 किलोमीटर दूर स्थित है और ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा के निर्वाचन क्षेत्र में आता है।
Karnataka: A blast took place at a crusher site in Hunasodu village of Shivamogga district last night, casualties reported.
— ANI (@ANI) January 22, 2021
CM BS Yediyurappa tweets, 'A high-level probe into this unfortunate incident has been ordered and strict action will be taken against the culprits.' pic.twitter.com/XEUvz3BlSC
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।