विकासकार्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय जाएगी शिंदे सरकार
डिजिटल डेस्क, नागपुर। विदर्भ की विविध विधानसभा क्षेत्रों के लिए मंजूर विकासकार्यों पर बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ ने जैसे थे के आदेश जारी करके महाविकास आघाड़ी के विधायकों को राहत दी। नागपुर खंडपीठ में सावनेर विधायक सुनील केदार, उत्तर नागपुर विधायक नितीन राऊत, ब्रम्हपुरी विधायक विजय वडेट्टीवार और राजुरा विधायक सुभाष ढोले, जिला परिषद सदस्य सलील देशमुख और हाल ही में तेवसा विधायक यशोमति ठाकुर ने याचिका दायर की। इस पर भी औरंगाबाद खंडपीठ की तर्ज पर नागपुर खंडपीठ ने जैसे थे का आदेश दिया। इन याचिकाओं पर न्या. अतुल चांदुरकर और न्या. एम.डब्ल्यू.चांदवानी की खंडपीठ में सुनवाई हुई। जिसमें राज्य सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि वह जैसे थे के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। ऐसे में हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई 4 सप्ताह स्थगित करते हुए जैसे थे का आदेश कायम रखा। साथ ही कोई भी तत्काल दखल की स्थिति होने पर हाई कोर्ट आने का विकल्प दिया है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि महाविकास आघाड़ी सरकार के कार्यकाल में उनके मतदाता क्षेत्र में कई विकासकार्य मंजूर हुए थे, जिसे नई शिंदे सरकार ने रोक दिया।
Created On :   13 April 2023 1:16 PM IST