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एसबीआई के गर्भवती महिलाओं के लिए बनाए भर्ती नियम के खिलाफ शिवसेना

डिजिटल डेस्क, मुंबई। शिवसेना ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई)उस भर्ती नियम की आलोचना की है जिसके तहत कहा गया है कि तीन महिने की गर्भवती महिलाएं भर्ती के लिए अस्थाई रुप से आयोग्य मानी जाएंगी। वे प्रसव के बाद चार महीने के भीतर बैंक में काम शुरू कर सकती हैं। पार्टी ने शनिवार को कहा कि गर्भधारण संबंधी दिशा-निर्देश भेदभावपूर्ण हैं। शिवसेना ने इन दिशानिर्देशों को निरस्त करने की मांग की। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र में कहा कि इन दिशा निर्देशों ने महिलाओं को सशक्त बनाने की नीति को नुकसान होगा। शिवसेना प्रवक्ता ने कहा कि नए प्रस्तावित दिशानिर्देशों से महिलाओं के लिए भर्ती और पदोन्नति की प्रक्रिया में देरी होगी। ये दिशानिर्देश ऐसे समय में जारी किये गए हैं जब भारत की महिला कार्यबल की स्थिति खराब हो रही है। इस तरह के प्रतिगामी और लैंगिक भेदभाव वाले दिशानिर्देश महिलाओं के बहिष्कार के साथ-साथ उनके सामने आने वाली असमानता को भी बढ़ा देंगे।
Created On :   29 Jan 2022 7:35 PM IST