ध्वनि प्रदूषण मामले में शिवसेना सांसद ने हाईकोर्ट में मांगी माफी

ध्वनि प्रदूषण मामले में शिवसेना सांसद ने हाईकोर्ट में मांगी माफी
ध्वनि प्रदूषण मामले में शिवसेना सांसद ने हाईकोर्ट में मांगी माफी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियम के उल्लंघन के लिए शिवसेना सांसद डा. श्रीकांत शिंदे ने बांबे हाईकोर्ट से माफी मांगी है। पिछले दिनों इस मामले में हाईकोर्ट ने शिंदे के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया था। अदालत ने कहा था कि उनके खिलाफ क्यों न न्यायालय की अवमानना का नोटिस जारी किया जाए।

अंबरनाथ इलाके में रात के समय के एक कार्यक्रम के दौरान लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर हिराली फाउंडेशन ने हाईकोर्ट में न्यायालय की अवमानना याचिका दायर की है। याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस मामले में कार्रवाई को लेकर पुलिस को भी कड़ी फटकार लगाई थी और सांसद शिंदे को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था। गुरुवार को न्यायमूर्ति अभय ओक की बेंच के सामने यह मामला सुनवाई के लिए आया। इस दौरान शिंदे ने अपने वकील के मार्फत हाईकोर्ट में हलफनामा दायर किया।

हलफनामे में शिंदे ने कहा कि उन्होंने जानबूझकर अदालत के आदेश की अवहेलना नहीं की है। उन्होंने कहा कि मैंने अंबरनाथ में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत की थी। कार्यक्रम के आयोजन से जुड़ी मंजूरी लेने की जिम्मेदारी पार्टी के पदाधिकारियों पर था। फिर भी यदि मुझ से ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों का उल्लंघन हुआ है तो इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील के अनुपस्थित होने के चलते बेंच ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।

Created On :   7 Dec 2018 6:56 PM GMT

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