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लोकसभा में शिवसेना सांसद ने उठाया किसानों को जमीन अधिग्रहण पर कम मुआवजा देने का मुद्दा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बुलढाणा से शिवसेना सांसद प्रतापराव जाधव ने मंगलवार को लोकसभा में क्षेत्र के किसानों की राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए अधिग्रहीत की गई जमीन का मुआवजा घोषणा के अनुरुप नही दिए जाने के मुद्दे की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों से संशोधित भूमि अधिग्रहण कानून (2013) के बजाए 1956 के पुराने कानून के तहत जमीन अधिग्रहीत की है, जिसके कारण किसानों को जमीन का मुआवजा एक लाख एकड़ से भी कम मिल रहा है।
प्रश्नकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए सांसद जाधव ने सदन को बताया कि बुलढाणा जिले से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग (क्र. 6) के लिए दिसंबर 2013 में क्षेत्र के लगभग 150 किसानों की भूमि अधिग्रहीत की गई है। उन्होंने कहा, "भूमि अधिग्रहण कानून सिंतबर 2013 में पारित हुआ और महाराष्ट्र सरकार ने इसे जनवरी 2014 में लागू किया। नए के कानून के लागू होने के एक महीना पहले ही सरकार ने किसानों की जमीन अधिग्रहीत कर ली। इससे यह हुआ कि किसानों को मुआवजा पुराने कानून के हिसाब से ही तय किया गया, जो किसानों पर अन्याय है।"
सांसद ने सदन के यह बात भी संज्ञान में लायी कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग का काम 2018 में शुरु हो रहा है। जबकि किसानों की जमीन सरकार ने 2013 में ही अधिग्रहीत कर ली। उन्होंने सरकार से पूछा, "क्या विकास के नाम पर यह किसानों के साथ धोखेबाजी नहीं है? इसका मतलब तो यह हुआ कि विकास के नाम पर सस्ते में मिल रही है तो पांच साल पहले ही किसानों से जमीन लेकर रख लो और जब सरकार के पास पैसा आएगा तो सड़क का काम शुरु किया जाएगा।"
Created On :   1 Aug 2018 12:38 AM IST