रेटॉक्स बिल्डर को झटका, ब्याज सहित रकम लौटाने के आदेश

डिजिटल डेस्क, नागपुर। राज्य उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग की नागपुर खंडपीठ से रेटॉक्स बिल्डर्स व डेवलपर्स को झटका लगा है। खंडपीठ ने जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग के उस आदेश को कायम रखा है, जिसमें बिल्डर को शिकायतकर्ता वेंकटेश राव कासी, गिरीपेठ निवासी को उनकी रकम ब्याज समेत लौटाने का आदेश दिया था। नागपुर खंडपीठ ने निचले आयोग के आदेश के खिलाफ दायर की गई बिल्डर की अपील को खारिज कर दिया है। शिकायतकर्ता वेंकटेश राव कासी, गिरीपेठ निवासी ने बिल्डर द्वारा मिहान में बनाई जा रही टाउनशिप में 34,55,383 रुपए का एक फ्लैट बुक किया। फ्लैट बुक करते वक्त शिकायतकर्ता से वादा किया गया था कि वर्ष 2009 तक निर्माण पूरा हो जाएगा। इसलिए याचिकाकर्ता ने बैंक से लोन लेकर बिल्डर को 14,42,250 रुपए की रकम अदा कर दी। इसके बाद संबंधित भू-खंड ही विवादों में आ गया, जिसके चलते निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका था। जिला आयोग की शरण लेने पर आयोग ने बिल्डर को 14,42,250 रुपए 18 प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करने का आदेश दिया था।
Created On :   22 Feb 2023 10:33 AM IST