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कर्मचारियों की कमी, इसलिए राज्य सरकार के अधिकारियों की ली मदद

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य चुनाव आयोग ने बांबे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि उसके पास स्टाफ की कमी है। इसलिए उसने राज्य सरकार के अधिकारी को चुनावी कार्य के लिए नियुक्ति किया है। लेकिन वार्ड के परिसीमन को लेकर अंतिम फैसला आयोग करेगा। आयोग के पास 80 लोगों का स्टाफ होना चाहिए पर वर्तमान में उसके पास 57 ही स्टाफ है। कोर्ट ने फिलहाल इस मामले को लेकर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है और 17 फरवरी को अपना फैसला सुनाते की बात कही है।
चुनाव आयोग की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता शचिंद्र शेट्ये ने न्यायमूर्ति एए सैय्यद व न्यायमूर्ति अभय अहूजा की खंडपीठ के सामने कहा कि नियमानुसार परिसीमन से जुड़ी अधिसूचना मनपा चुनाव के 6 माह पहले जारी कि जानी चाहिए। इस संबंध में जारी अधिसूचना मुंबई मनपा की बाहरी सीमा से जुड़ी है इसका आंतरिक बदलाव से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि आयोग के पास स्टाफ की कमी थी इसलिए उसने शुरुआत में अपने अधिकारों का विक्रेंद्रीकरण करते हुए उसे सरकारी अधिकारियों को अपने अधिकार सौपे थे। आयोग के पास 80 लोगों का स्टाफ होना चाहिए पर वर्तमान में उसके पास 57 ही अधिकारी-कर्मचारी हैं। इसलिए जब आयोग सरकारी अधिकारी को अपने अधिकार सौपता है तो वे आयोग के अधिकारी के रुप में काम करते हैं न कि सरकार के अधिकारी के तौर पर। उन्होंने कहा कि वार्ड के परिसीमन को लेकर 816 सुझाव मिले हैं।
वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक को परिसीमन से जुड़े मुद्दे की सुनवाई के लिए नियुक्त किया गया है। जो अपनी रिपोर्ट आयोग को सौपेंगे। इस मामले को लेकर अधिवक्ता विवेक शुक्ला के माध्यम से भाजपा नेता नितेश राजहंस सिंह व मनसे नेता सागर देवरे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। अधिवक्ता शुक्ला के मुताबिक मनपा आयुक्त इकबाल चहल परिसीमन को लेकर अधिसूचना जारी करने के लिए प्राधिकृत नहीं है। खंडपीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। याचिका में मुख्य रुप से मुंबई महानगर पालिका के आगामी चुनाव से पहले बढाई गई वार्डों की संख्या को लेकर मनपा आयुक्त आय.एस चहल की ओर से 1 फरवरी 2022 को जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने मुंबई मनपा के वार्डों की संख्या 227 से बढ़ा कर 236 किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
Created On :   15 Feb 2022 8:07 PM IST