हिंगना एमआईडीसी की दो कंपनियों को कारण बताओ नोटिस

Show cause notices to two companies of Hingna MIDC
हिंगना एमआईडीसी की दो कंपनियों को कारण बताओ नोटिस
दूषित पानी पर संज्ञान... हिंगना एमआईडीसी की दो कंपनियों को कारण बताओ नोटिस

डिजिटल डेस्क,हिंगना  (नागपुर)। हिंगना एमआईडीसी से होकर बहने वाले अमर नाले में रसायनयुक्त दूषित पानी छोड़े जाने की बात आम हो गई है। इस मामले को लेकर दैनिक भास्कर द्वारा समाचार भी प्रकाशित किया गया था। नाले में दूषित पानी छोड़ने के मामले में  हिंगना एमआईडीसी की दो कंपनियों को महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल नागपुर के प्रादेशिक अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए कारण बताओ नोटिस दिया है। इसमे हिंगना एमआईडीसी की प्लॉट नंबर टी-15 स्थित शिवम नाइट्रेट प्राइवेट लिमिटेड और प्लॉट नंबर एस-2, एस-3 और एस-4 स्थित मालू इलेक्ट्रोड्स प्रा. लिमिटेड का समावेश है। नोटिस में कहा गया है कि इन कंपनियों द्वारा जान-बूझकर और स्वेच्छा से आस-पास के क्षेत्र में प्रदूषण पैदा करके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का काम किया गया है। इस मामले में आगे की कार्रवाईं पर सब की नजर टिकी हुई है। बता दें कि 2 सितंबर को दैनिक भास्कर में "रसायनयुक्त पानी छोड़ने से विषाक्त हुआ अमर नाला" शीर्षक से खबर प्रकाशित की गई थी। इस खबर के बाद महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा सख्त कदम उठाते हुए दूषित पानी छोड़ने वाली कंपनियों पर कार्रवाई की जा रही है। 

कार्रवाईं की जा रही है
जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण करने वाले कंपनियों पर कार्रवाई की जा रही है। कंपनी द्वारा नाले में दूषित पानी छोड़ा जा रहा है, तो तत्काल इसकी जानकारी हमें दीजिए। तुरंत कार्रवाई करते हुए उस कंपनी को बंद किया जाएगा।
-आनंद काटोले, उप प्रादेशिक अधिकारी 2, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल नागपुर 

सभी पर होगी करवाईं
नाले में दूषित पानी छोड़ने वाली कंपनियों की जानकारी हमे दें। पर्यावरण को दूषित करने वाले सभी कंपनियों पर कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। -अशोक करे, प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल नागपुर

नियमों का उल्लंघन 
हिंगना एमआईडीसी की इन दोनों कंपनियों ने पर्यावरण कानूनों का कार्यान्वयन और जल (पी एंड सीपी) अधिनियम 1974, वायु (पी एंड सीपी) अधिनियम 1981, खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा पार आवाजाही) नियम, 2016 और संशोधन 2019 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।
 

Created On :   21 Sept 2022 10:28 AM IST

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