तो क्या अब राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं दे पाएंगे नरोत्तम मिश्रा ?

So, now Narottam Mishra has not been able to vote in the presidential election?
तो क्या अब राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं दे पाएंगे नरोत्तम मिश्रा ?
तो क्या अब राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं दे पाएंगे नरोत्तम मिश्रा ?

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। MP के कैबिनेट मंत्री और BJP विधायक नरोत्तम मिश्रा को दिल्ली हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने चुनाव आयोग के आदेश पर स्टे लगाने की अपील खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ट्रांसफर हुए मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना 40 पन्नों का फैसला सुनाकर नरोत्तम मिश्रा की याचिका खारिज कर दी।

इस फैसले के बाद अब नरोत्तम मिश्रा राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे। नरोत्तम मिश्रा को तीन साल तक चुनावी गतिविधियों से प्रतिबंधित करने के फैसले के खिलाफ लगाई गई याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरूवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

दरअसल पेड न्यूज के मामले में नरोत्तम मिश्रा को चुनाव आयोग ने दोषी माना था। आयोग ने नरोत्तम मिश्रा को 3 साल के लिए अयोग्य ठहराया था। चुनाव आयोग ने ये आदेश 23 जून को दिया था।

क्या है मामला ?
कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि नरोत्तम मिश्रा ने साल 2008 के विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज पर खर्च की गई रकम को अपने चुनावी खर्च में नहीं दर्शाया है। शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने जांच में ये बात सही पाई। इसके बाद आयोग ने नरोत्तम मिश्रा को 3 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था।

Created On :   14 July 2017 4:31 PM IST

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