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तो ऐसा आदेश जारी करेंगे कि वर्षों तक याद रखेगी सरकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई । बांबे हाईकोर्ट ने एक सेवानिवृत्त बीमार महिला पुलिसकर्मी के सेवानिवृत्ती से जुड़े लाभ रोके जाने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। अदालत ने कहा है कि यदि राज्य सरकार इस मामले में अपने दावे को कानूनी रुप से साबित करने में विफल रही तो हम ऐसा आदेश जारी करेंगे जिसे सरकार कई वर्षों तक याद रखेंगी। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए फिलहाल राज्य सरकार को बीमार महिला पुलिसकर्मी को एक लाख 52 हजार रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया है।
दरअसल महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण(मैट) ने राज्य सरकार को महिला पुलिसकर्मी(सेवानिवृत्त) के इलाज के लिए भुगतान का निर्देश दिया था। इसके तहत राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी को साढे सत्रह लाख रुपए का भुगतान किय़ा था। लेकिन अब राज्य सरकार ने मैट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की खंडपीठ के सामने राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान सरकारी वकील बी वी सामंत ने कहा कि नियमानुसार सरकारी कर्मचारी को तीन साल तक ही बीमार की स्थिति में छुट्टियों का भुगतान किया जा सकता है। लेकिन बीमार पुलिसकर्मी को सात साल की छुट्टियों का भुगतान किया गया है।
उन्होंने कहा कि सरकारी कर्माचारी के बीमार होने की स्थिति में उसकी नौकरी जारी रखने का प्रावधान है लेकिन बीमार होने की स्थिति में सिर्फ तीन साल तक की छुट्टियों का ही भुगतान किया जा सकता है। चूंकि राज्य सरकार ने बीमार महिला पुलिसकर्मी को ज्यादा रकम का भुगतान किया था इसलिए अब उसकी ग्रेच्युटी,प्रोविडेंड फंड व शेष छुट्टियों का पैसा रोक लिया गया है। सुनवाई के दौरान बीमार महिला पुलिसकर्मी के वकील ने खंडपीठ के सामने कहा कि मेरे मुवक्किल की सेहत काफी खराब है। लंबे समय तक वे जीवित नहीं रहेंगी। इसलिए राज्य सरकार को उनके मुवक्किल के सेवानिवृत्त से जुड़े लाभ का भुगतान करने का निर्देश दिया जाए। इस बात को जानने के बाद खंडपीठ ने कड़ी नाराजगी जाहिर की और सरकार को एक लाख 52 हजार रुपए तुरंत भुगतान करने का निर्देश दिया।
Created On :   3 Feb 2022 8:54 PM IST