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सोहराबुद्दीन मामला : सीबीआई के फैसले के खिलाफ वकीलों के संगठन ने लगाई याचिका

डिजिटल डेस्क, मुंबई। चर्चित सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर मामले में निचली अदालत के फैसले को चुनौती न देने के सीबीआई के फैसले के खिलाफ वकीलों के एक संगठन ने बांबे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। निचली अदालत ने मामले में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को बरी कर दिया था। याचिका में बांबे लायर्स एसोसिएशन ने अपील की है कि बांबे हाईकोर्ट सीबीआई को निर्देश दे कि वह अमित शाह को बरी करने के सेशंस कोर्ट के फैसले में संशोधन आवेदन दायर करें। याचिकाकर्ता वकील अहमद आबिदी ने कहा कि याचिका पर न्यायमूर्ति एससी धर्माधिकारी और भारती डांगरे की खंडपीठ 22 जनवरी को सुनवाई करेगी। उन्होंने कहा कि सीबीआई प्रमुख जांच एजेंसी है।
अमित शाह सहित तीन आईपीएस हो चुके हैं बरी
याचिका के कहा गया है कि सीबीआई न्याय के लिए लड़ रही है लेकिन निचली अदालत के फैसले को चुनौती न देने का उसका फैसला सवाल खड़े करता है। याचिका में कहा गया है कि निचली अदालत ने इसी तरह राजस्थान के दो पुलिस उपनिरीक्षकों हिमांशू सिंह, श्याम सिंह चरन और गुजरात पुलिस के अधिकारी एनके अमीन को भी बरी कर दिया था लेकिन सीबीआई ने हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी थी। चुनिंदा लोगों से जुड़े मामलों को ऊपरी अदालत में चुनौती न देने का सीबीआई का फैसला समझ से परे और दुर्भावनापूर्ण है।
अपील न करने पर वकीलों ने दायर की याचिका
याचिका के मुताबिक सुप्रीमकोर्ट ने मामले की सुनवाई गुजरात की जगह मुंबई में कराने के अपने फैसले में जल्द निपटारे के भी आदेश दिए थे। सुप्रीमकोर्ट ने कहा था कि हाईकोर्ट की प्रबंधन समिति इस मामले को उस अदालत को सौंपे जो विवेकपूर्ण तरीके से कानून के मुताबिक जल्द फैसला कर सके। समिति यह भी सुनिश्चित करे कि शुरू से अंत तक सुनवाई एक ही अधिकारी करे। आरोप है कि सोहराबुद्दीन शेख को आतंकी बताकर गुजरात और राजस्थान पुलिस ने 2005 में फर्जी मुठभेड़ में मार दिया था। इस दौरान उसकी पत्नी कौशर बी और साथी तुलसी प्रजापति की भी हत्या कर दी गई थी। फरवरी 2010 में मामले की जांच सीबीआई ने अपने हाथ में ली थी। जुलाई महीने में आरोपपत्र दायर किए गए। 23 आरोपियों में अमित शाह भी शामिल थे। घटना के वक्त शाह गुजरात के गृहराज्यमंत्री थे। मामले में तीन आईपीएस समते ज्यादातर आरोपी धीरे-धीरे बरी कर दिए गए।
Created On :   19 Jan 2018 9:34 PM IST