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सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामला : लोअर कोर्ट से हाईकोर्ट प्रभावित नहीं
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने कहा है कि वह इससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगा कि सोहराबुद्दीन मुठभेड मामले में काफी संख्या में अभियोजन पक्ष के गवाह निचली कोर्ट में मुकर रहे है। हाईकोर्ट ने यह बात सोहराबुद्दीन के भाई रुबाबुद्दीन व सीबीआई की ओर से दायर आवेदन पर सुनवाई के दौरान कही। आवेदन में रुबाबुद्दीन ने इस मामले से IPS अधिकारियों को मुक्त करने के निचली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।
गवाहों के मुकरने पर कोर्ट ने की टिप्पणी
जस्टिस एएम बदर अब नए सिरे से रुबाबुद्दीन के आवेदन पर सुनवाई कर रहे है। जस्टिस ने कहा कि हम मामले को लेकर सीबीआई की ओर से दायर आरोपपत्र व उसके साथ जोड़े गए सबूतों पर गौर करेगे। हमे इससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगे की निचली कोर्ट में गवाह अपने बयान से मुकर रहे है। यह दुर्भाग्य पूर्ण है, लेकिन मुकदमा जितनी लंबी अवधि तक चलेगा गवाहों के बयानों से मुकरने की संभावना बढ़ेगी।
दो आरोपी पुलिसकर्मियों के आवेदन खारिज
इस बीच बेंच ने मामले में आरोपी राजस्थान के दो पुलिस उपनिरीक्षकों के उस आवेदन को खारिज कर दिया। जिसमें उन्होंने खुद को इस प्रकरण से बरी करने का आग्रह किया था। इन दोनों पुलिसकर्मियों के नाम हिमांशु रजावत व श्यामचरण सिंह है। निचली कोर्ट ने भी इनके आवेदन को खारिज किया था लिहाजा दोने ने हाईकोर्ट में आवेदन दायर की थी। गौरतलब है कि साल 2005 में पुलिस मुठभेड के दौरान सोहराबुद्दीन मारा गया था।
Created On :   4 July 2018 3:06 PM GMT