बेची थी फफूंद लगी मिठाई, 7 हजार रुपए हर्जाना देने  का आदेश

Sold Fungus sweets, consumer forum order 7 thousand compensation
बेची थी फफूंद लगी मिठाई, 7 हजार रुपए हर्जाना देने  का आदेश
बेची थी फफूंद लगी मिठाई, 7 हजार रुपए हर्जाना देने  का आदेश

डिजिटल डेस्क, जबलपुर । जिला उपभोक्ता फोरम ने मिठाई दुकान संचालक को आदेशित किया है कि एक माह के भीतर उपभोक्ता को मिठाई की कीमत 320 रुपए के साथ 7 हजार रुपए का हर्जाना अदा करें। फोरम के अध्यक्ष केके त्रिपाठी और सदस्य योमेश अग्रवाल ने कहा है कि निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं होने पर 8 प्रतिशत ब्याज भी देना होगा। 

मिठाई में फंफूद लगी हुई थी

सुखसागर वैली ग्वारीघाट निवासी 72 वर्षीय पीडी बाखले की ओर से दायर प्रकरण में कहा गया कि उन्होंने 26 फरवरी 2015 को नौदराब्रिज स्थित हीरा स्वीट स्टोर्स से मिठाई खरीदी थी। उन्होंने जब घर पर देखा तो मिठाई में फंफूद लगी हुई थी। उसमें से बदबू आ रही थी। मिठाई के डिब्बे पर निर्माण और उपयोग की तारीख भी नहीं लिखी हुई थी। सुनवाई के बाद फोरम ने पाया कि अनावेदक ने खराब मिठाई देकर सेवा में कमी की है। फोरम ने उपभोक्ता को मिठाई की कीमत के साथ हर्जाना देने का आदेश दिया है।

30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को एक वेतन वृद्धि का लाभ क्यों नहीं

हाईकोर्ट ने मप्र पावर ट्रांसमिशन कंपनी और अन्य को नोटिस जारी कर पूछा है कि 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को एक वेतन वृद्द्धि का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है। जस्टिस अतुल श्रीधरन की एकल पीठ ने अनावेदकों को 6 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है। 

मप्र पावर ट्रांसमिशन कंपनी से सेवानिवृत्त केएल चंदेल और अन्य की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि वे सभी 30 जून को सेवानिवृत्त हुए है। पेंशन निर्धारण के लिए उनके वेतन में एक काल्पनिक वेतन वृद्द्धि जोड़कर गणना की जाए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अरविंद श्रीवास्तव और दिनेश उपाध्याय ने तर्क दिया कि छठवें वेतनमान की अनुशंसा लागू होने के पूर्व कर्मचारियों को एक वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद वेतन वृद्द्धि का लाभ दिया जाता था। एक जनवरी 2006 से वेतन वृद्द्धि का लाभ प्रत्येक वर्ष एक जुलाई से दिया जाने लगा। एक जुलाई से वेतन वृद्द्धि की व्यवस्स्था लागू होने से पूरे एक साल तक सेवा देने के बाद भी उन कर्मियों को वेतन वृद्द्धि का लाभ नहीं पा रहा है, जो 30 जून को सेवानिवृत्त हो जाते है। इसकी वजह से उन्हें सेवानिवृत्ति काल में आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। प्रांरभिक सुनवाई के बाद एकल पीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।

Created On :   9 May 2019 7:52 AM GMT

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