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5 नवंबर से होगी विलुप्त होती पक्षियों की प्रजाति की गणना

डिजिटल डेस्क चंद्रपुर। चंद्रपुर समेत पूरे राज्य में 5 नवंबर से पक्षी सप्ताह मनाया जा रहा है। 12 नवंबर तक आयोजित इस सप्ताह में लॉकडाउन के नियमों का पालन कर विविध उपक्रम लिए जाएंगे। पक्षीप्रेमियों के पक्षी निरीक्षण के साथ ही वनविभाग द्वारा जनजागरण आदि उपक्रम इसमें लिए जाएंगे। इस वर्ष यह सप्ताह सावधानी व सतर्कता के साथ मनाए जाने की उम्मीद पक्षीमित्र प्रा. प्रवीण कडू ने जताई है।
पक्षीमित्र कडू ने बताया कि भारतीय पक्षीशास्त्र के जनक डा. सलीम अली और मराठी साहित्य लेखक पक्षीकोष के जनक मारुति चित्तमपल्ली के जन्मदिवस का संयुक्त औचित्य साध कर यह पक्षी सप्ताह मनाया जाता है। विशेष बात यह है कि पक्षी सप्ताह मनानेवाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है। राज्य सरकार के इस निर्णय के अनुसार वनविभाग भी इस उपलक्ष्य में विविध उपक्रम लेता है। वन्यजीव छायाचित्रकार निखिल तांबेकर ने बताया कि डा. सलीम अली ने पंछियों का अध्ययन करने के लिए अपना पूरा जीवन बीता दिया। उन्होंने कई किताबें लिखी। पंछियों के बारे में जानकारी के साथ उनके प्रति मनुष्य में अपनत्व की भावना बढ़ाने का मौलिक काम उन्होंने किया। उनकी किताबें पूरी दुनिया के लिए मार्गदर्शक हैं।12 नवंबर उनका जन्मदिन है, जबकि 5 नवंबर को मारुति चितमपल्ली का जन्मदिन है। इन दोनों महानुभवों के सम्मान में यह सप्ताह मनाया जाता है। उल्लेेखनीय है कि महाराष्ट्र पक्षमित्र संगठन ने 2017 में पक्षी सप्ताह मनाने का आह्वान किया था। उसे राज्य के पक्षी अभ्यासकों ने काफी प्रतिसाद दिया था। इस वर्ष भी पक्षीमित्र इसे नियमानुसार उत्साह से मनाएंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है।
पंछियों को विलुप्त होने से बचाना आवश्यक
राज्य मेें लगभग 450 प्रजातियों के पंछी पाए जाते हैं। इनमें से कुछ दुर्लभ तो कुछ अतिदुर्लभ हो रहे हैं। गिधडं, मालढोक जैसे पंछी कुछ वर्ष पूर्व चंद्रपुर जिले में पाए जाते थे। अब हमारी नजरों के सामने ही वे विलुप्त हुए हैं। उन्हें बचाने व संवर्धन के लिए यह सप्ताह जरूरी है। प्रदूषण, पक्षी अधिवास पर बढ़ा अतिक्रमण, शिकार का बढ़ता प्रमाण इस स्थिति में पक्षी व पक्षी अधिवास के बारे में जनजागरण करना आवश्यक है। -प्रा. प्रवीण कडू, पक्षी अध्ययनकर्ता
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।