प्रतिबंधित अन्न व औषधि की बिक्री होने पर कार्रवाई तेज करें

Speed up action on sale of banned food and medicine
प्रतिबंधित अन्न व औषधि की बिक्री होने पर कार्रवाई तेज करें
मंत्री डॉ. राजेंद शिंगणे के निर्देश प्रतिबंधित अन्न व औषधि की बिक्री होने पर कार्रवाई तेज करें

डिजिटल डेस्क, अमरावती । अन्न सुरक्षा व मानद, औषधि व सौंदर्यी प्रसाधन कानून के तहत दी गई सूचना का प्रभावी रुप से अमल किया जाए। नागरिकों को सुरक्षित, पोषक व गुणवत्तापूर्ण अन्न मिलने के लिए जिले में सभी स्थानेां पर खाद्य पदार्थ के बिक्री स्थल, पदार्थ तैयार करते समय इस्तेमाल किए जानेवाले अन्य घटकों की समय-समय पर जांच की जाए। जिले में प्रतिबंधित अन्न पदार्थ व औषधि की होनेवाली बिक्री बाबत कार्रवाई का प्रमाण बढ़ाने के निर्देश अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद शिंगणे ने दिए। शासकीय विश्रामगृह में रविवार 10 अप्रैल को आयोजित समीक्षा बैठक में वे बोल रहे थे। इस अवसर पर अन्न व औषध प्रशासन विभाग के प्रभारी सहआयुक्त (अन्न) शरद कोलते, उमेश घरोटे (औषधि), अन्न सुरक्षा अधिकारी संदीप सूर्यवंशी, राजकुमार पोकड़वार, भाऊराव चव्हाण, सीमा सुरकर, निरीक्षक मनीष गोतमारे, स्वाती भरडे उपस्थित थे।

इस अवसर पर डॉ. शिंगणे ने अन्न व औषधि का गुणांकन करते समय उसमे के पोषक घटक व सुरक्षितता की जांच करने का काम उचित रूप से व प्रामाणिक नियमों के मुताबिक करने की सूचना संबंधितों को दी। जिले में नए तौर पर शुरु किए गए खाद्य पदार्थ व औषधि विक्रेताओं के आस्थापना की जांच करने, संबंधित आस्थापना द्वारा नियमों का पालन किया दिखाई देने पर ही लाइसेन्स देने के निर्देश दिए।  साथ ही औषधि की बिक्री की जानेवाली दुकानों में प्रतिमाह कम से कम 10 बार जांच करने की सूचना भी उन्होंने दी। जिले में 2350 मेडिकल की दुकानें है। डाॅक्टरों की सलाह पर दी जानेवाली दवाईयों की ही बिक्री इन मेडिकल दुकानों से होनी चाहिए । व्यसन लगने की संभावनावाली दवाई की बिक्री डॉक्टरों की सलाह से व आवश्यकता के मुताबिक हो, इसके लिए दुकानों की जांच करने के निर्देश भी शिंगणे ने दिए। 

309 औषधि व सौंदर्य प्रसाधन  नमूनों की जांच :   मार्च 2022 तक औषधि व सौंदर्य प्रसाधन बाबत की गई 309 जांच में 132 अास्थापनाओं को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। 77 आस्थापना के निलंबन व 20 आस्थापना के लाइसेंस रद्द किए गए। 65 दवाई नमूनों की जांच दौरान 5 नमूने अप्रमाणित पाए रहने की जानकारी सहआयुक्त उमेश घरोटे ने इस अवसर पर मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे को दी। 

शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करें :  अन्न पदार्थ में मिलावट बाबत कोई भी शिकायत प्राप्त होते ही संबंधित दुकान पर तत्काल कार्रवाई की जाए। नागरिकों द्वारा की गई शिकायत की जांच कर उस पदार्थ का माल तत्काल जब्त करना चाहिए। खाद्य पदार्थ के नमूनों की जांच की रिपोर्ट व कार्रवाई करने के निर्देश भी डॉ. राजेंद्र शिंगणे ने दिए। खाद्य तेल, दूध, पाकीट बंद खाद्य पदार्थ, पदार्थ के उत्पादन की तिथि, प्रसाद वितरण व यात्रा के समय इस्तेमाल किए जानेवाले अन्न पदार्थ बाबत संबंधितों ने मंत्री महोदय को जानकारी दी। 
 

Created On :   11 April 2022 3:33 PM IST

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