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एसआरए घोटाला : मुंबई की महापौर से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार सहित अन्य प्रतिवादियों को मुंबई की महापौर किशोरी पेंडणेकर के खिलाफ जांच की मांग को लेकर याचिका दायर करनेवाले भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया की ओर से दायर याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में दावा किया गया है कि मेयर ने अवैध रुप से वर्ली के झोपड़पट्टी पुनर्वास योजना (एसआरए) के प्रोजेक्ट के तहत फ्लैट अर्जित किया है। जिसे वे कथित रुप से अपने कंपनी के कार्यालय के रुप में इस्तेमाल कर रही हैं। कोर्ट ने इस मामले में सरकार के अलावा एसआरए, पेडणेकर, मुंबई महानगरपालिका व मनपा आयुक्त सहित अन्य प्रतिवादियों से भी जवाब मांगा है। याचिका में मुख्य रुप से एसआरए से जुड़े कानून की अनदेखी के खिलाफ मेयर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।
याचिका में दावा किया है कि महापौर पेडनेकर ने अपने पद का दुरुपयोग कर एसआरए के तहत कई घर लिए है। इसके अलावा पेडनेकर ने साल 2012 में एक कंपनी का गठन किया था। इस कंपनी को महापौर का बेटा संभाल रहा है। याचिका में कहा गया है कि पेडणेकर ने जिस कंपनी का गठन किया है उसका पंजीकृत कार्यालय एसआरए प्रोजेक्ट के तहत अवैध रुप से अर्जित किए गए एक घर में है। याचिका के मुताबिक साल 2017 में मनपा के चुनाव के दौरान पेडनेकर ने अपने निवास के रुप में उसी घर के पते का उल्लेख किया जो उन्होंने एसआरए से लिया है। याचिका में इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन करने का निर्देश देने का निवेदन किया है और महापौर के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने का आग्रह भी किया है। याचिका में मेयर को नगरसेवक पद के लिए अपात्र ठहराने की भी मांग की गई है। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति गिरीष कुलकर्णी की खंडपीठ के सामने याचिका सुनवाई के लिए आयी। इस दौरान खंडपीठ को याचिका में उठाए गए मुद्दों की जानकारी दी गई।
Created On :   24 Feb 2021 1:38 PM GMT