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आईपीएस अधिकारी को निलंबित कर सकती है राज्य सरकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दावा किया है कि राज्य के गृह विभाग के प्रधान सचिव अमिताभ गुप्ता को बर्खास्त व निलंबित करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। लेकिन वास्तव मेंराज्य सरकार के पास भी आईपीएस-आईएएसअधिकारी को निलंबित करने का अधिकार है।यह दावा करने वाले आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने राज्य सरकार को नियम की प्रति भेजी है। गलगली ने कहा कि दरअसल प्रशासनिक जांच की आड़ में राज्य सरकार आईपीएस अधिकारी अमिताभ गुप्ता को बचाने की कोशिश कर रही है।
आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृह मंत्री अनिल देशमुख और मुख्य सचिव अजोय मेहता को भेजे पत्र में केंद्र सरकार की उस नियम की कॉपी जोड़ी है। इस कॉपी में स्पष्ट किया गया है कि डिओपीटी ने राज्य सरकार को आईएएस,आईपीएस व आईएफएस को निलंबित करने का अधिकार दिया है। अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1969 की धारा 3 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। निलंबन आदेश, कारणों सहित निलंबन की सूचना केंद्र को 48 घंटे के भीतर दी जानी चाहिए। इसकी अवधि 1 महीने तक बढ़ाई जा सकती हैं। साथ ही ऐसे अधिकारी वर्ग के निलंबन की अवधि केंद्र सरकार के सुझाव के अनुसार बढ़ सकती है। निलंबन अवधि बढ़ाने के लिए राज्य के मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक अतिरिक्त मुख्य सचिव और कर्मचारी विभाग के सचिव, सदस्य सचिव वाली समिति का गठन किया जा सकता है। गौरतलब है कि बैंक घोटाले के आरोपी वाधवान परिवार को लॉक डाउन के दौरान पर्यटन के लिए पास जारी करने के मामले में भाजपा ने पास जारी करने वाले वरिष्ठ अधिकारी अमिताभ गुप्ता के निलंबन की मांग की तो राज्य के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने कहा था कि आईपीएस को बर्खास्त व निलंबन करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है।
Created On :   11 April 2020 4:38 PM IST