प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कम कर दिया जल एवं खदान सम्मति शुल्क

State Pollution Control Board has reduced the fee for water and quarry consent
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कम कर दिया जल एवं खदान सम्मति शुल्क
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कम कर दिया जल एवं खदान सम्मति शुल्क

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जल एवं खदान सम्मति का शुल्क कम कर दिया है। यह शुल्क वर्ष 1975 के नियमों के तहत उद्योगों और खदान संचालकों से लिया जाता है। अब एक करोड़ रुपये तक के निवेश वाले उद्योग से आवेदन के साथ 5 हजार रुपये, 1 करोड़ से 3 करोड़ रुपये तक के निवेश वाले उद्योग से 15 हजार रुपये, 3 करोड़ से 5 करोड़ रुपये तक के निवेश वाले उद्योग से 40 हजार रुपये, 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक के निवेश वाले उद्योग से 60 हजार रुपये, 10 करोड़ से 25 करोड़ रुपये तक के निवेश वाले उद्योग से 75 हजार रुपये, 25 करोड़ से 50 करोड़ रुपये तक के निवेश वाले उद्योग से 1 लाख रुपये, 50 करोड़ से 100 करोड़ रुपये तक के निवेश वाले उद्योग से 2 लाख रुपये, 100 करोड़ से 200 करोड़ रुपये तक के निवेश वाले उद्योग से 3 लाख रुपये, 200 करोड़ से 500 करोड़ रुपये तक के निवेश वाले उद्योग से 5 लाख रुपये, 500 करोड़ से एक हजार करोड़ रुपये तक के निवेश वाले उद्योग से 15 लाख रुपये, 1 हजार करोड़ से 5 हजार करोड़ रुपये तक के निवेश वाले उद्योग से 25  लाख रुपये तथा 5 हजार करोड़ रुपये से अधिक निवेश वाले उद्योग से 30 लाख रुपये जल सम्मति शुल्क लिया जायेगा। यह शुल्क उन उद्योगों से लिया जाता है जो प्रदूषित पानी को छोड़ते हैं। 

इसी प्रकार अब उक्त उद्योगों से जल सम्मति का वार्षिक एवं नवीनीकरण शुल्क भी कम दरों पर लिया जायेगा। अब एक करोड़ रुपये तक के निवेश वाले उद्योग से जल सम्मति 5 हजार रुपये, 1 करोड़ से 3 करोड़ रुपये तक के निवेश वाले उद्योग से 10 हजार रुपये, 3 करोड़ से 5 करोड़ रुपये तक के निवेश वाले उद्योग से 20 हजार रुपये, 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक के निवेश वाले उद्योग से 30 हजार रुपये, 10 करोड़ से 25 करोड़ रुपये तक के निवेश वाले उद्योग से 50 हजार रुपये, 25 करोड़ से 50 करोड़ रुपये तक के निवेश वाले उद्योग से 75 हजार रुपये, 50 करोड़ से 100 करोड़ रुपये तक के निवेश वाले उद्योग से 1 लाख रुपये, 100 करोड़ से 200 करोड़ रुपये तक के निवेश वाले उद्योग से 2 लाख रुपये, 200 करोड़ से 500 करोड़ रुपये तक के निवेश वाले उद्योग से 3 लाख रुपये, 500 करोड़ से एक हजार करोड़ रुपये तक के निवेश वाले उद्योग से 5 लाख रुपये, 1 हजार करोड़ से 5 हजार करोड़ रुपये तक के निवेश वाले उद्योग से 15  लाख रुपये तथा 5 हजार करोड़ रुपये से अधिक निवेश वाले उद्योग से 25 लाख रुपये जल सम्मति शुल्क लिया जायेगा। 
इसी प्रकार अब खदानों से स्थापना सम्मति हेतु क्षेत्रफल के अनुसार 2 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर शुल्क लिया जायेगा। इसी प्रकार खदानों से उत्पादन का सम्मति/वार्षिक सम्मति नवीनीकरण हेतु खदान क्षेत्रफल अनुसार एक हजार रुपये प्रति हैक्टेयर शुल्क लगेगा।

इनका कहना है
‘‘व्यवसाय वर्ग से जल सम्मति एवं खदान स्थापना सम्मति शुल्क कम करने की लगातार मांगें आ रही थीं। इसीलिये राज्य शासन ने ये शुल्क कम कर दिये हैं। - एए मिश्रा, सदस्य सचिव, मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

Created On :   23 Oct 2018 5:16 AM GMT

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