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कपड़ा मंत्री अर्जुन खोतकर को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, मंत्रीपद और सदस्यता बरकरार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शिवसेना नेता और राज्य के वस्त्रोद्योग मंत्री अर्जुन खोतकर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई हाईकोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें खोतकर की विधानसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया था। इस मामले पर अंतिम सुनवाई मार्च महीने के पहले सप्ताह में होगी।
औरंगाबाद खंडपीठ में की थी याचिका दायर
गौरतलब है कि 2014 के विधानसभा चुनाव में पूर्व विधायक कैलास गोरंट्याल ने यह आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ में याचिका दायर की थी कि उम्मीदवारी अर्जी दाखिल करने की समय सीमा खत्म होने के बाद अर्जुन खोतकर ने नामांकन पत्र भरा था। औरंगाबाद हाईकोर्ट की एकल जज ने मामले पर सुनवाई करते हुए माले को सही माना और खोतकर की विधानसभा सदस्यता रद्द करने का फैसला सुनाया।
सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौत
इस फैसले को खोतकर ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अर्जुन खोतकर का मंत्रीपद और विधानसभा सदस्यता फिलहाल बरकरार रहेगी। देश के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की बेंच के समक्ष हुई सुनवाई में राज्यमंत्री खोतकर की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश सालवे ने पैरवी की, जबकि प्रतिवादी की ओर से वरिष्ठ वकिल कपिल सिब्बल ने पैरवी की।
Created On :   8 Dec 2017 10:37 PM IST