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साक्षात्कार के नतीजे पर रोक, कोर्ट ने कहा- बगैर आदेश जारी न करें

डिजिटल डेस्क, नागपुर। प्रदेश और जिला उपभोक्ता फोरम पर बतौर सदस्य (जज) नियुक्ति के लिए जारी नए नियमों को चुनौती देती एड.महेंद्र लिमये की याचिका पर न्या.सुनील शुक्रे और न्या.अनिल किल्लोर की खंडपीठ ने अंतरिम आदेश जारी करके साक्षात्कार के नतीजों पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने इस पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को याचिका के फैसले के अधीन रखा है। दरअसल, एएसजीआई उल्हास औरंगाबादकर ने प्रकरण में विस्तृत युक्तिवाद प्रस्तुत करने के लिए कोर्ट से समय मांगा।
कोर्ट ने उन्हें एक सप्ताह का समय देते हुए नियुक्ति प्रक्रिया को कोर्ट के आदेश के अधीन रखकर साक्षात्कार के नतीजे जारी करने पर रोक लगा दी। बता दें कि राज्य उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग के जजों की साक्षात्कार प्रक्रिया हाल ही में संपन्न हुई है, कुछ ही दिनों में जिला उपभोक्ता फोरम के जजों की साक्षात्कार प्रक्रिया शुरू होने वाली थी। इस याचिका में केंद्र सरकार द्वारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत गठित नए नियमों को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता की ओर से एड.तुषार मंडलेकर ने पक्ष रखा।
Created On :   1 July 2021 11:03 AM IST