गुटखा व तंबाकू के साथ पकड़े जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूरी-हाईकोर्ट

Strict action is necessary against those caught with gutkha and tobacco - High Court
गुटखा व तंबाकू के साथ पकड़े जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूरी-हाईकोर्ट
जमानत देने से इंकार  गुटखा व तंबाकू के साथ पकड़े जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूरी-हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि एक निश्चित उद्देश्य के तहत गुटखा, पानमसाला व सुंगधित तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया गया है ऐसे में यदि इन प्रतिबंध पदार्थों के साथ पकड़े जाने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं कि जाएगी तो गुटखे पर प्रतिबंध लगाने का उद्देश्यपूरा नहीं हो पाएगा। यह बात कहते हुए हाईकोर्ट ने गुटखे व तंबाकू के तीन बड़े बैग के साथ पकड़ी गई एक महिला को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। 

न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल ने कहा कि महिला का प्रतिबंधित गुटखे के साथ पकड़ा जाना गंभीर अपराध है। पुलिस को अब तक यह जानकारी नहीं मिल पायी है कि महिला को गुटखा कहा से मिला था और उसे कहा बेचा जाना था। महिला जांच में सहयोग नहीं कर रही है। इसलिए उसके जमानत आवेदन को खारिज किया जाता है। न्यायमूर्ति ने कहा कि गुटखा,सुगंधित तंबाकू व पानमसाले पर एक तय उद्देश्य के तहत प्रतिबंध लगाया गया है ऐसे में यदि इस तरह के पदार्थों के साथ पकड़े जाने वाले अपराधियो के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं कि जाएगी तो प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य प्रभावित होगा। 

मामला उल्हासनगर इलाके से गुटखे के साथ पकड़ी गई दीपा भवानी से जुड़ा है। पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188,272, 273,328 व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम कानून की धारा 26,27, 30 व 59 के तहत दर्ज किया था। इस मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए दीपा भवानी ने कोर्ट में अग्रिम जमानत आवेदन दायर किया था।


 

Created On :   29 Jan 2022 1:07 PM GMT

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