- Home
- /
- कोर्ट के कड़े रुख से छात्रा ने लिया...
कोर्ट के कड़े रुख से छात्रा ने लिया यू टर्न, हिजाब मामले में वापस ली याचिका

डिजिटल डेस्क, मुंबई। हिजाब पहन कर कॉलेज में आने की अनुमति नहीं दिए जाने की बात को सार्वजनिक करने वाली होमियोपैथी की छात्रा फकेहा बदामी को गुरुवार को भी बांबे हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट के कड़े रुख को देखते हुए बदामी ने अपनी पुनर्विचार याचिका को वापस ले लिया। इससे पहले कोर्ट ने बीते 25 मई को कम उपस्थिति के चलते बदामी को परीक्षा में बैठने की अनुमति देने से इंकार कर दिया था। इसके बाद बदामी ने दोबारा हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। याचिका में दावा किया गया था कि कॉलेज से उसे एक पत्र मिला है, जिसमें उसकी उपस्थिति 70 प्रतिशत होने की बात कही गई है। इसलिए उसे जून मे हो रही होमियोपैथी की प्रथम वर्ष की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए।
गुरुवार को जस्टिस एसजे काथावाला की बेंच के सामने याचिका सुनवाई के लिए आयी। इस दौरान कॉलेज के वकील ने कहा कि फकेहा को उपस्थिति को लेकर जो पत्र दिया गया वह सिर्फ एक महीने की उपस्थिति का रिकॉर्ड है। इस पर फकेहा के वकील एस.सारनाथ ने कहा कि उन्हें लगा की पत्र कुल उपस्थिति को लेकर दिया गया है। इस बात को जानने के बाद जस्टिस ने कहा कि वे याचिका पर सुनवाई करेंगे, लेकिन यदि छात्रा के दावे आधारहीन पाए गए तो वे एक लाख रुपए का जुर्माना लगाएंगे। जस्टिस के कड़े रुख को देखते हुए फकेहा ने अपनी याचिका वापस ले लिया। इस लिहाज से वह अब वह मौजूदा परीक्षा की बजाय दिसंबर में ही परीक्षा दे पाएगी। फकेहा ने अपनी पुरानी याचिका में दावा किया था कि हिजाब पहन कर कॉलेज आने से रोकने के चलते उसकी उपस्थिति कम हुई है।
Created On :   7 Jun 2018 8:28 PM IST