फीस नहीं भरने पर रोका छात्र का रिजल्ट, हाईकोर्ट  ने दिए जारी करने के आदेश

Students result stopped for not paying fees, High Court gave orders to issue
फीस नहीं भरने पर रोका छात्र का रिजल्ट, हाईकोर्ट  ने दिए जारी करने के आदेश
फीस नहीं भरने पर रोका छात्र का रिजल्ट, हाईकोर्ट  ने दिए जारी करने के आदेश

डिजिटल डेस्क, नागपुर। पूरी फीस नहीं भरने पर केजी-1 के छात्र का रिपोर्ट कार्ड और अगली कक्षा में दाखिला रोकने वाले दाभा स्थित एक नामी स्कूल को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है। इसके साथ ही स्कूल को छात्र का रिपोर्ट कार्ड जारी करने के भी आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने यह आदेश पालक प्रितेश बंसोड की याचिका पर जारी किया है। याचिकाकर्ता का पुत्र स्कूल की कक्षा केजी-1 का विद्यार्थी है। कोरोना संक्रमण के कारण मार्च 2020 में स्कूल में प्रत्यक्ष कक्षाएं बंद हो गई थीं। स्कूल प्रबंधन ने नर्सरी के सभी विद्यार्थियों को केजी-1 में प्रमोट कर दिया। इसके बाद स्कूल ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कीं।

 13 मार्च 2021 को स्कूल प्रबंधन ने याचिकाकर्ता को पत्र लिखकर 5 दिन में 86 हजार 800 रुपए फीस जमा करने के निर्देश दिए। फीस न भरने पर 26 मार्च को छात्र को ऑनलाइन कक्षा से बाहर कर दिया। याचिकाकर्ता के अनुसार उन्होंने स्कूल प्रबंधन के पत्र का जवाब देकर फीस का पूरा ब्योरा मांगा। इस ब्योरे के अनुसार याचिकाकर्ता ने कुल 53400 रुपए भी स्कूल में जमा किए। लेकिन स्कूल प्रबंधन ने पूरी फीस न भरने का हवाला देते हुए छात्र का केजी-1 का रिजल्ट रोक लिया, उसे केजी-2 में प्रमोट भी नहीं किया गया। जिसके बाद छात्र के पिता ने हाईकोर्ट की शरण ली। याचिकाकर्ता की ओर से एड. एस.एस.सान्याल ने पक्ष रखा।

 


 

Created On :   23 Jun 2021 10:21 AM GMT

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