कांग्रेस नेता शिवकुमार को सुप्रीम झटका, आयकर विभाग की याचिका पर मांगा जवाब

Supreme blow to Congress leader Shivakumar, sought reply on the petition of Income Tax Department
कांग्रेस नेता शिवकुमार को सुप्रीम झटका, आयकर विभाग की याचिका पर मांगा जवाब
कर्नाटक कांग्रेस नेता शिवकुमार को सुप्रीम झटका, आयकर विभाग की याचिका पर मांगा जवाब

डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को डी.के. शिवकुमार के आयकर विभाग की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें उन्होंने टैक्स चोरी के मामलों में आरोप मुक्त किए जाने को चुनौती दी थी।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति जेके. माहेश्वरी की पीठ ने कहा कि, अधिकारी द्वारा की गई आपराधिक शिकायतों का संज्ञान लेने के लिए विशेष अदालत की शक्ति के संबंध में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों पर अंतरिम रोक लगाई जाएगी। सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे कुछ निष्कर्षों को अलग रखना होगा और अन्य तर्कों की योग्यता के आधार पर जांच करनी होगी।

आयकर विभाग की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकटरमण और वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और सी.ए. सुंदरम ने शिवकुमार का प्रतिनिधित्व किया। मामले में दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने कहा कि आयकर विभाग नए सिरे से मुकदमा दायर करने के लिए तैयार है और उसकी याचिका पर नोटिस जारी किया है।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अप्रैल 2021 में, शिवकुमार के खिलाफ आईटी विभाग द्वारा पुनरीक्षण याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया था। विभाग ने अगस्त 2017 में छापेमारी से जुड़े तीन मामलों में शिवकुमार को आरोपमुक्त करने के विशेष अदालत के फरवरी 2019 के फैसले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था। आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस नेता के खिलाफ आकलन वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए क्रमश- 3.14 करोड़, 2.56 करोड़ और 7.08 करोड़ रुपये की कर चोरी के लिए तीन शिकायतें दर्ज की गईं। विशेष अदालत ने कार्यवाही को रद्द कर दिया। हालांकि, आईटी विभाग को एक नए अभियोजन के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी।

 

 (आईएएनएस)

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Created On :   19 Sep 2022 3:00 PM GMT

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