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गणतंत्र दिवस हिंसा केस की जांच में दखल से SC का इनकार, कहा- सरकार के सामने अपील करें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर दायर की गई याचिका को सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा है कि इस मामले में उन्हें सरकार के समक्ष अपील करनी चाहिए। हम ऐसे किसी भी मामले में दखन नहीं देना चाहते हैं। सरकार इस मामले की जांच के लिए कदम उठा रही है। हमें उम्मीद है सरकार इस पर बड़ा एक्शन लेगी।
Supreme Court refuses to entertain clutch of petitions demanding investigations into the tractor rally violence in the national capital on Republic Day.
— ANI (@ANI) February 3, 2021
The Supreme court allows petitioners to file representation before the government. pic.twitter.com/LgEi8M7y2k
बता दें कि गणतंत्र दिवस हिंसा को लेकर 141 वकीलों ने भारत मुख्यन्यायाधीश एस.ए बोबडे को चिट्ठी लिखी थी। जिसमें दिल्ली में हुई हिंसा का जिक्र किया गया था। चिट्ठी में बताया गया था कि किस तरह से किसान आंदोलन के आस-पास तरह से हिसंक घटनाएं हुई, तोड़-फोड़ की गई। पथराव, लाठीचार्ज हुआ। दिल्ली में हुई हिंसा के दौरान पुलिस की नाकामी की जांच के मामले में सर्वोच्च अदालत को दखल देना चाहिए।
बता दें कि याचिका में कहा गया था कि पूरे गणतंत्र दिवस हिंसा का मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत जज की अध्यक्षता और हाईकोर्ट के दो जजों का तीन सदस्यीय जांच आयोग गठित किया जाए। इसके साथ अलावा तिरंगे के कथित अपमान के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ FIR लिखी जाए।बता दें कि गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर रैली बेकाबू हो गई थी। आईटीओ से लालकिले तक जमकर हंगामा हुआ था।
Created On :   3 Feb 2021 7:08 AM GMT