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लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर शिवसेना के रूख पर सस्पेंस बरकरार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शुक्रवार को मोदी सरकार के खिलाफ लोकसभा में आ रहे अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार की सहयोगी शिवसेना का रूख अभी साफ नहीं हुआ है। इस मसले पर पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे का संदेश नहीं मिलने के चलते संशय की स्थिति बनी हुई है। जाहिर है भाजपा से नाराज चल रही शिवसेना अंतिम समय में ही अपने पत्ते खोलने के मूड में है।
दरअसल गुरुवार को यह खबर तेजी से फैली कि शिवसेना ने तीन लाइन का ह्विप जारी कर विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट करने का फैसला किया है। बताया गया कि शिवसेना ने यह फैसला भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की उद्धव ठाकरे से टेलीफोन पर हुई बात के बाद लिया है।
इससे संबंधित शिवसेना का एक पत्र भी सामने आया, जिसमें पार्टी सांसदों से कहा गया है कि वे 19 व 20 जुलाई को अनिवार्य रूप से पूरे समय सदन में उपस्थित रहकर सरकार के पक्ष का समर्थन करें। इस पत्र में पार्टी के मुख्य सचेतक चंद्रकांत खैरे के हस्ताक्षर हैं। लेकिन कुछ समय बाद शिवसेना ने अपना रूख बदलते हुए कहा कि यह पत्र अविश्वास प्रस्ताव को लेकर नहीं है।
शिवसेना सांसद आनंदराव अडसूल ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर उद्धव ठाकरे का अब तक कोई निर्देश नहीं मिला है। माना जा रहा है कि शिवसेना शुक्रवार की सुबह ही अपने पत्ते खोलेगी। हालांकि सरकार के रणनीतिकार शिवसेना के 18 सांसदों का समर्थन मिलने को लेकर आश्वस्त हैं।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।