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डिफॉल्टरों की अब खैर नहीं, जमानती प्रापर्टी पर कब्जा दिलाएंगे तहसीलदार !

डिजिटल डेस्क,सतना। बैंक डिफॉल्टरों की अब खैर नहीं जिला मजिस्ट्रेट नरेश पाल ने तहसीलदारों को आदेशित किया है कि वे डिफाल्टर बैंक ऋणी हितग्राहियों से ऋण वापसी के लिए संबंधित बैंकों को जमानती प्रापर्टियों पर कब्जा दिलाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। जिला मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई के लिए पुलिस फोर्स की मदद लेने और सभी कार्रवाई 30 जुलाई तक पूरी करने के भी आदेश दिए हैं। वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूति करण और पुर्नगठन तथा प्रत्याभूति हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002 (सरफेसी एक्ट) के तहत ये आदेश दिए गये।
इलाहाबाद बैंक की मैहर शाखा से कटिया मैहर के सौरभ सर्विस सेंटर और प्रोपाइटर अन्नपूर्णा द्विवेदी सरलानगर सोनवारी मैहर को दिए गए ऋण वसूली के लिए उनके जमानतदार जय सिंह की जमानती संपत्ति आवासीय भवन मौजा मैहर आराजी नम्बर 1205/4 रकबा 800 वर्गफिट को सरफेसी की धारा 14 के तहत मैहर तहसीलदार को अपने कब्जे मे लेकर इलाहाबाद बैंक को कब्जा दिलाने का आदेश दिया है।
वहींएचडीएफसी बैंक सतना द्वारा अमौधा कला बगहा निवासी सुशील कुमार और कुंती मिश्रा को दिये गये ऋण की वसूली के लिए इनकी प्रश्नाधीन भूमि अमौधा कला की आराजी 507/2/6/3 को कब्जे में लेकर तहसीलदार रघुराजनगर को इसे बैंक को कब्जा दिलाने के आदेश भी दिए गए हैं।
Created On :   12 July 2017 8:36 AM IST