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30 जून तक सौर कृषि पंप योजना का लाभ उठाएं

डिजिटल डेस्क, चंद्रपुर । महाकृषि अभियान के तहत प्रधानमंत्री की कुसुम घटक योजना किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले कृषि पंपों के लिए अनुदान दिया जाने वाला है। महाऊर्जा ई पोर्टल पर आवेदन करने वाले किसानों को लाभार्थी का हिस्सा भरने की समय सीमा बढ़ाकर अब 30 जून तक करने की जानकारी महाऊर्जा विभागीय महाव्यवस्थापक वैभवकुमार पाथोड़े ने दी है।
उन्होंने किसानों से इसका लाभ लेने की अपील की। योजना का उद्देश्य दूसरे चरण में राज्य में 50 हजार गैर पारेषण सौर कृषि पंप स्थापित करना है। यह सौर कृषि पंप योजना किसानों को दिन में सिंचाई करने में सक्षम बनाएगी। किसानों की कृषि क्षमता के आधार पर 3, 5 और 7.5 एचपी के सौर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को कृषि पंप की लागत का 10 प्रतिशत अनुसूचित जाति या जनजाति के लाभार्थियों को 5 प्रतिशत देना होगा।
योजना से किसानों को कुओं, बोरवेल, बारहमासी बहने वाली नदियों के साथ-साथ स्थायी जलस्रोतों वाले किसानों के साथ-साथ पारंपरिक बिजली कनेक्शन के बिना लाभ होगा। जिन किसानों ने अटल सौर कृषि पंप योजना चरण-1 और 2 या मुख्यमंत्री सौर कृषि योजना के तहत आवेदन किया है, लेकिन मंजूर नहीं हैं, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। सौर कृषि पंप लाभार्थी किसान अपने हिस्से का भुगतान आनलाइन या एनईएफटी के माध्यम से कर सकते हैं। यदि राशि का भुगतान एनईएफटी हस्तांतरण के माध्यम से किया जाना है, तो लाभार्थी को ट्रांसफर का यूटीआर नंबर वाली स्लीप कुसुम पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
Created On :   11 Jun 2022 5:05 PM IST