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फीस न भरने के कारण निकाले गए उन स्टूडेंट्स के लिए लें एक्स्ट्रा क्लास

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फीस से जुड़े विवाद के चलते ऑनलाइन क्लास से निकाले गए 150 विद्यार्थियों को पढ़ाई लिए इंडियन एज्यूकेशन सोसायटी को लिंक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि लिंक के अभाव में विद्यार्थियों की जो पढ़ाई छूट गई है। उसके लिए अतिरिक्त लेक्चर लिए जाए। इन अतिरिक्त लेक्चरों का विद्यार्थियों से शुल्क न लिया जाए।
न्यायमूर्ति आरडी धानुका व न्यायमूर्ति रियाज छागला की खंडपीठ ने यह निर्देश 28 अभिभावकों की ओर से अधिवक्ता अटल बिहारी दुबे व अरबिंद तिवारी के माध्यम से दायर की गई याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता तिवारी ने कहा कि उनके मुवक्किल साल 2020-21 की फीस का भुगतान 6 मासिक किस्तों में करेंगे। जबकि साल 2021-22 की दो माह की फीस का भुगतान 18 अगस्त 2021 तक करेंगे। इस दौरान मामले से जुड़े दोनों पक्षकार अपनी शिकायतोंको लेकर राज्य सरकार द्वारा फीस से जुडी शिकायतों के लिए बनाए गए सक्षम प्राधिकरण के पास जाने के लिए सहमत नजर आए।
खंडपीठ ने कहा कि प्राधिकरण मामले को लेकर शिकायत मिलने के बाद आठ सप्ताह के भीतर निर्णय ले। यदि कोई पक्षकार प्राधिकरण के फैसले से असंतुष्ट होता है तो वह अपने उपलब्ध कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र होगा। इसके साथ ही फीस का भुगतान प्राधिकरण के निर्णय के अधीन होगा। खंडपीठ ने कहा कि यदि कोई विद्यार्थी स्कूल छोड़ने के लिए लिविंग सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करता है तो स्कूल उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करें। इस दौरान स्कूल की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि ऑनलाईनपढ़ाई के लिए लिंक के अभाव में बच्चों की जो पढ़ाई छूट गई है, उसके लिए अतिरिक्त लेक्चर लिए जाएंगे। इस तरह खंडपीठ ने मामले से जुड़े दोनों पक्षों की सहमति को देखते हुए याचिका को समाप्त कर दिया।
Created On :   7 Aug 2021 5:56 PM IST