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आयकर बचाने के लिए करदाता को 31 से पहले करना होगा निवेश

डिजिटल डेस्क, नागपुर। वित्तीय वर्ष 2020-21 खत्म होने में केवल 6-7 दिन बचे हैं। करदाताओं को इनकम टैक्स एक्ट के प्रावधानों में यदि अपनी आय पर छूट चाहिए, तो उन्हें 31 मार्च से पहले निवेश करना होगा। टैक्स बचाने के लिए जीवन बीमा प्रीमियम, म्यूचुअल फंड, स्वास्थ्य बीमा, पीपीएफ, एनपीएस आदि में निवेश कर सकते हैं। नागपुर सीए एसोसिएशन के सचिव संजय एम.अग्रवाल ने बताया कि आधार को पैन से लिंक करने की भी अंतिम तारीख 31 मार्च है। लिंक नहीं करवाने पर पैन को आयकर विभाग डी-एक्टिवेट कर सकता है। ऐसा होने पर आपके वित्तीय लेन-देन को रिपाेर्ट करने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा एवं विभाग 1 अप्रैल के बाद 10 हजार रुपए की पेनल्टी लगा सकेता।
क्या-क्या करना होगा
-वित्त वर्ष 2019-20 का जीएसटी वार्षिक रिटर्न एवं ऑडिट दाखिल करना।
-यदि आप वस्तु या सेवा का एक्सपोर्ट करते हैं या एसईजेड को जीरो रेट से बिना आईजीएसटी लगाए सप्लाई करते हैं, तो वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आपको लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के लिए आवेदन 31 मार्च के पहले करना होगा।
-पीएम आवास योजना में क्रेडिट सब्सिडी की अंतिम तारीख 31 मार्च, इसके बाद एक साल केवल महिलाओं को ही मिलेगी यह।
-वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कंपोजिशन स्कीम का चयन करना चाहते हैं, तो 31 मार्च से पहले आवेदन करें।
-ऐसे व्यापारी, जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, उन्हें 1 अप्रैल से जीएसटी में ई-इनवॉइस जारी करना होगा।
-1 अप्रैल से बिल पर वस्तु या सेवा का अनिवार्य रूप से एचएसएन कोड लिखना होगा।
-ऐसे करदाता, जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है उन्हें 4 अंकों का, 5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले व्यापारियों को अब 6 अंकों का कोड लिखना होगा।
Created On :   25 March 2021 3:30 PM IST