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उम्र के अंतिम पड़ाव में 75 वर्षीय दंपति अपनी कलह को लेकर पहुंचे हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क, नागपुर। उम्र के अंतिम पड़ाव में 75 वर्षीय दंपति के बीच कलह का मामला बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में पहुंच गया है। दोनों बुजुर्ग उच्च शिक्षित हैं और सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त है। अापस में नहीं बनने के कारण वे इस उम्र में अलग हुए हैं। अक्टूबर 2019 में पारिवारिक न्यायालय द्वारा पति को आदेश दिए गए थे कि वह अपनी पत्नी को हर माह 3500 रुपए मेंटेनेंस प्रदान करें। पति ने इससे असहमति जताते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में अपील दायर की।
महिला को लगाई फटकार
हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई, जिसमें निकल कर आया कि बतौर शिक्षिका सेवानिवृत्त हो चुकी पत्नी को 30 हजार रुपए पेंशन मिल रही है। पति की दलील थी कि पत्नी के जीवनयापन के लिए उसकी पेंशन काफी है, ऐसे में उसे अलग से मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है। इस मामले में हाईकोर्ट के बार-बार पूछने पर भी पत्नी ने पेंशन को लेकर जानकारी नहीं दी। ऐसे में हाईकोर्ट ने माना कि पत्नी ने महज पति को परेशान करने के लिए मेंटेनेंस की अर्जी दायर की थी। ऐसे में हाईकोर्ट ने महिला को फटकारते हुए कहा कि महिलाओं के अधिकारों के लिए कानून है, लेकिन किसी कानून का दुरुपयोग करके मेंटेनेंस प्राप्त करना गलत है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के मेंटेनेंस के आदेश को रद्द करने का फैसला सुनाया है।
Created On :   13 April 2021 12:05 PM IST