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तीन साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत

डिजिटल डेस्क, मुंबई । बांबे हाईकोर्ट ने तीन साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपों का सामना कर रहे आरोपी को जमानत देने से मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मामले से जुड़ी पीडिता की मेडिकल रिपोर्ट इस मामले में आरोपी की संलिप्तता को साबित करती है। रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया पीड़िता के साथ यौन दुर्व्यवहार होने के संकेत दिए गए है। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को जमानत नहीं प्रदान की जा सकती है। आरोपी के खिलाफ पीड़ित बच्ची की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपी साल 2021 से जेल में बंद है।
न्यायमूर्ति अनूजा प्रभुदेसाई ने कहा कि पीड़िता महज तीन साल की बच्ची है वह घटना का ब्यौरा नहीं दे पा रही है। वह सक्षम गवाह है कि नहीं यह मामले से जुड़े मुकदमे की सुनवाई के दौरान देखा जाएगा। अभियोजन पक्ष के मुताबिक आरोपी पीड़िता का पडोसी व रिश्तेदार है। पीड़ित बच्ची जब आरोपी के घर से बाहर आयी तो रो रही थी। जब बच्ची की मां ने रोने का कारण पूछा तो उसने गुप्तांग में दर्द होने की बात कही। उसकी चड्ढी में सफेद रंग का द्व्य भी लगा था। पीडिता की मां ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई पुलिसने आरोपी के खिलाफ पाक्सों व भारतीय दंड संहिता की धारा 376 सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने कहा कि इस मामले में पीड़िता आरोपी को नहीं पहचान पायी है। ऐसा कोई सबूत नहीं है जो दर्शाए कि पीड़िता जिसे आरोपी बता रही है वह वहीं है। किंतु मामले से जुड़े रिकार्ड व दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति ने कहा कि आरोपी पीड़िता का पड़ोसी है। ऐसे में आरोपी मामले से जुड़े गवाहों को प्रभावित कर सकता है। इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। मामले से जुड़े अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती है।
Created On :   3 Dec 2022 7:34 PM IST