आदिवासी पर फायर कर किया था घायल, मिली 10 वर्ष की सजा

The accused who injured tribal by firing  was punished by court
आदिवासी पर फायर कर किया था घायल, मिली 10 वर्ष की सजा
आदिवासी पर फायर कर किया था घायल, मिली 10 वर्ष की सजा

डिजिटल डेस्क,सीधी। मिट्टी की दीवार खड़ी करने के विवाद को लेकर आदिवासी युवक को देसी कट्टे से फायर कर घायल करने वाले आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000 के जुर्माने से दंडित किया गया है। अवैध रूप से बंदूक रखने के जुर्म में धारा 25,1ख में दो बर्ष का कारावास और एक हजार का जुर्माना धारा 27,1 का अपराध साबित होने पर 4 साल की सजा के साथ साथ 3हजार के जुर्माने से एक आरोपी को दण्डित किया गया है। जबकि दूसरा आरोपी घटना दिनांक से फरार होने के कारण मामला उसके पकड़े जाने के बाद पंजीबद्ध कर चलाया जाएगा।

यह है मामला
घटना के संबंध में लोक अभियोजक सुखेंद्र द्विवेदी ने बताया कि कुसमी थाना के गोतरा गांव निवासी राम सिंह गोड़ पिता सुखलाल गोंड़ का विवाद घर के पास मिट्टी की दीवार बनाने को लेकर राजू केवट पिता रामकृपाल केवट से चल रहा था। घटना दिनांक 9 नवंबर 2006 की शाम 7.30 बजे आहट राम सिंह गौड़ पिता सुखलाल सिंह गौड़ अपने घर के पालतू पशुओं को बांधकर लघु शौच क्रिया कर रहा था। उसी दौरान आरोपी राजू केवट जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए आहत राम सिंह से गाली गलौज करने लगा। जिसका विरोध राम सिंह ने किया तो आरोपी राजू केवट ने आहत राम सिंह पर देसी कट्टे से फायर कर घायल कर दिया। घायल राम सिंह की गुहार पर शंकर उसकी पत्नी फूल कुमारी सिंह एवं भाई मोहन सिंह गौड़ पहुंचे और उसे उठाकर सड़क में लिटा दिया। इसकी सूचना सरपंच के माध्यम से कुसमी थाना को दी गई जहां तत्कालीन थाना प्रभारी ने आरोपी राजू केवट व आरोपी राजेंद्र केवट के विरुद्ध धारा 307 के साथ आयुध अधिनियम की धारा 25 व आयुष अधिनियम की धारा 27 का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी राजू केवट को हिरासत में लेकर घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजने के साथ फरार आरोपी की तलाश करने लगे थे। लेकिन फरार आरोपी राजेंद्र केवट 12 वर्षों बाद भी पुलिस की पकड़ में नहीं आ सका। उधर कुसमी पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध करने के पश्चात न्याय के लिए प्रकरण न्यायालय में पेश किया जहां सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश की अदालत में दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद आरोपी राजू केवट को कट्टे से हमला कर घायल करने का दोषी पाया। जिसके लिए उसे 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 5000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। वहीं विशेष न्यायालय की न्यायाधीश श्रीमती ममता जैन ने आयुध अधिनियम की धारा 25 ,1 ख का दोषी मानते हुए 2 वर्ष का सश्रम कारावास 1000 का जुर्माना व 27, 1 का अपराध साबित होने पर 4 वर्ष का सश्रम कारावास व 3000 के अर्थदंड से दंडित किया है। इसके साथ ही राम सिंह को गोली मारने के आरोप में राजेंद्र केवट को भी आरोपी बनाया गया था लेकिन आरोपी घटना दिनांक से ही फरार हो गया है जिसके खिलाफ सुनवाई नहीं हो सकी है। न्यायाधीश ने एक आरोपी को दंडित करते हुए दूसरे के विरुद्ध प्रकरण चलाए जाने का निर्देश भी जारी किया है।

 

Created On :   15 Nov 2018 7:56 AM GMT

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