चाचा-चाची की हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को नहीं मिली राहत

The accused who tried to kill uncle and aunt did not get relief
चाचा-चाची की हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को नहीं मिली राहत
बुलढाणा चाचा-चाची की हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को नहीं मिली राहत

डिजिटल डेस्क, खामगांव(बुलढाणा)। पुराने विवाद के चलते तहसील के लाखनवाड़ा निवासी चाचा-चाची की हत्या करने का प्रयास करने वाले भतीजे को खामगांव जिला सत्र न्यायालय ने  दोषी ठहराया। सजा का निर्णय सुरक्षित रखते हुए न्यायालय ने कामकाज समाप्त किया। हिवरखेड़ पुलिस थाने के अंतर्गत लाखनवाड़ा में पुराने विवाद से यह घटना घटी थी। जिसके आधार पर पुलिस थाने में अपराध दर्ज हुआ था। घटना के दिन प्रल्हाद शिवराम पाचपोर एवं उनका भाई समाधान शिवराम पाचपोर के बीच 21 जून को विवाद हुआ था। इस बीच साढ़े 7 बजे के दौरान अरविंद प्रल्हाद पाचपोर वहां ट्रैक्टर लेकर पहुंचा, उस समय उनके पिता प्रल्हाद पाचपोर ने अरविंद को चेतावनी देते हुए भाई पर ट्रैक्टर चलाने को कहा। पिता के बताने पर अरविंद ट्रैक्टर तेज गति से लेते समय उनकी चाची प्रमिला पति को बचाने के लिए सामने आई। अरविंद ने जान से मारने के इरादे से दोनों पर ट्रैक्टर चला दिया। जिसमें पैर पर से ट्रैक्टर जाने से पति-पत्नी गंभीर रूप से घायल हुए। ऐसी शिकायत घटना के प्रत्यक्ष गवाह अनंता वसंता पांढरे ने हिवरखेड़ पुलिस थाने में दर्ज कराई। जिसके पूर्व घायलोम को अकोला के सर्वोपचार अस्पताल में भर्ती किया गया। वहां घायलों के बयान दर्ज करने के बाद आरोपी प्रल्हाद शिवराम पाचपोर एवं अरविंद प्रल्हाद पाचपोर दोनों निवासी लाखनवाड़ा के खिलाफ  दोषारोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने 11 गवाहों के  बयान दर्ज किए, जिसमें  घायल पति, पत्नी का बयान दर्ज करने के बाद डाक्टर एवं जांच अधिकारी के बयान महत्व के साबित हुए। डा. कल्याणी पांढरे एवं जांच अधिकारी सपुनि वी. आर. पाटिल के बयान घायलों के बयान के पूरक होने से जिला सत्र न्यायाधीश ए. एस. वैरागडे ने एक आरोपी को दोषी ठहराया। मामला शुरू था, उस दौरान दूसरे आरोपी प्रल्हाद की मौत हुई। सरकार पक्ष की ओर से जिला सरकारी वकील वसंत भटकर ने काम देखा।
 

Created On :   16 Feb 2023 5:32 PM IST

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