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मयखाने हुए बंद, अब लाइसेंस के लिए मदिरा शौकिनों में मची होड़
डिजिटल डेस्क, भंडारा। लॉकडाउन के चलते 6 अप्रैल 2021 से जिले की शराब दुकानें बंद कर दी गई। अब केवल होम डिलेवरी की सुविधा रखी गई है। किंतु शराब का आर्डर देने के लिए ग्राहकों के पास आबकारी विभाग का शराब खरीदी का लाइसेंस होना जरूरी है। फलस्वरूप अब शराब खरीदी का लाइसेंस बनाने के लिए आबकारी विभाग को शौकीनों के प्रति दिन 8 से 10 आवेदन मिल रहे हैं। इससे पूर्व माह में एक या दो आवेदन ही कार्यालय को मिलते थे।
कोरोना संक्रमण बढ़ता गया तो राज्य में जीवनाश्यक सेवाओं को छोड़ 6 अप्रैल से सभी दुकानें बंद कर दी गई। शराब की दुकानें भी बंद हो गई थी।
कुछ दिनों बाद राज्य सरकार के निर्णय अनुसार जिलाधिकारी ने जिले में कोरोना नियमों का पालन करते हुए शराब की होम डिलेवरी की अनुमति दी। एक सप्ताह पहले शराब दुकानदारों ने शराब की होम डिलेवरी शुरू की। हालंाकि इसके लिए शराब खरीदी का लाइसंस होना जरूरी है। लाइसेंस न होने पर दुकानदार भी होम डिलेवरी देने से मना कर देते हैं। ऐसे में जिले के शौकीनों में आबकारी विभाग से शराब खरीदी का लाइसेंस पाने की होड़ मच गई है। पहले प्रत्येक माह केवल एक या दो लोग ही लाइसेंस बनाते थे किंतु अभी आबकारी विभाग की साइट पर प्रति दिन लगभग दस आवेदन पहुंच रहे हैं। विभाग दस्तावेजों की जांच कर आनलाइन मंजूरी दे रहा है। आवेदनकर्ता को exiseservices.mahaonline.gov.in पर जाकर आवेदन करना होता है। इसके लिए केवल आधार व पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता होती है। आबकारी विभाग की मंजूरी के बाद सी रूल 70 डी के तहत फार्म एफ.एल. एक्स - सी लाइसेंस बनता है। यह सभी प्रक्रिया आनलाइन ही होती है। एक वर्ष तथा आजीवन लाइसेंस बनाने के लिए अलग-अलग शुल्क अदा करना होता है।
ऑनलाइन प्रक्रिया अनुसार देते हैं मंजूरी
पहले शराब खरीदी लाइसेंस के लिए माह में मुश्किल से एक या दो आवेदन आते थे। जबसे शराब की होम डिलेवरी शुरू हुई है, तबसे प्रति दिन दस के आसपास आवेदन आ रहे हंै। इसे आनलाइन पद्धति से नियमों के अनुसार मंजूरी दी जा रही है। वहीं गत वर्ष विभाग ने पांच शराब दुकानों पर कार्रवाई की थी। इस बार भी हाथभट्ठी की शराब पकड़ी है। इसके लिए पहले से तैनात दल कार्य कर रहा है। - एस. वी. गर्जे, जिला अधीक्षक, आबकारी विभाग, भंडारा
Created On :   14 May 2021 11:11 AM GMT