बीच में क्लास बंद करने वाले कोचिंग सेंटर को ब्याज समेत लौटानी होगी फीस
डिजिटल डेस्क, नागपुर। विद्यार्थियों से फीस लेकर बीच में ही क्लास बंद कर देने वाले एक कोचिंग सेंटर को नागपुर जिला उपभोक्ता फोरम से तगड़ा झटका लगा है। आयोग ने न केवल कोचिंग सेंटर को पालकों की फीस 7 प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करने का आदेश िदया है। साथ ही प्रत्येक शिकायतकर्ता को 30 हजार रुपए मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। आयोग के आदेश के अनुसार, जेसी थॉमस को 73,300 रुपए, अविनाश बडगे को 61,600 रुपए, चंद्रभान काले को 35,100 रुपए, कमील खान को 56,520 रुपए, विकास दीक्षित को 39,750 रुपए 6 जुलाई 2015 से अब तक 7 प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करने का आदेश दिया है।
कोचिंग पर ताला लगाया शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्होंने अपनी बेटी का टारगेट पीएमटी प्रा.लि. कोचिंग सेंटर में वर्ष 2014 से 16 के बीच सत्र के लिए प्रवेश कराया था। इसकी फीस 1 लाख 12 हजार रुपए थी। इसकी आधी रकम प्रवेश लेते वक्त और शेष रकम अगले 6 माह के भीतर जमा करने की सहमति बनी थी। काेचिंग सेंटर ने शिकायतकर्ता को 44800 रुपए भर कर रजिस्ट्रेशन करने और शेष रकम 11200 रुपए प्रतिमाह की दर से चुकाने का विकल्प दिया। इस आधार पर शिकायतकर्ता ने 17 अप्रैल 2014 से 13 सितंबर 2014 के बीच कोचिंग में कुल 1 लाख 1 हजार 300 रुपए भर दिए। शिकायतकर्ता के अनुसार पहले कुछ दिन तो कोचिंग ठीक से चली, लेकिन कुछ ही महीनों में उनका बर्ताव बदल गया। आए दिन छुट्टी देने लगे। कई बार तो बच्चे जब क्लास के लिए पहुंचते तो कोचिंग पर ताला लगा रहता था। पालकों के सवाल पूछने पर कोचिंग के पदाधिकारियों की ओर से कोई भी संतोष जनक जवाब नहीं मिलता था। फिर आखिरकार एक दिन आर्थिक नुकसान का हवाला देकर कोचिंग पूरी तरह बंद कर दी गई। इससे विद्यार्थी और उनके पालक तनाव में आ गए, क्योंकि यह समय बोर्ड परीक्षा और अन्य प्रवेश परीक्षा की तैयारी का था। आखिरकार पालकों ने संगठित होकर उपभोक्ता आयोग की शरण ली। आयोग ने मामले में सभी पक्षों को सुनकर कोचिंग को रकम लौटाने और शिकायतकर्ताओं को मुआवजा देने का आदेश दिया है।
Created On :   28 March 2023 10:21 AM IST