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बाल अधिकार संरक्षण आयोग में रिक्त पदों को लेकर कोर्ट ने जाहिर की नाराजगी

डिजिटल डेस्क , मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण आयोग में रिक्त पदों को भरने हो रही देरी को लेकर नाराजगी जाहिर की है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले को लेकर सरकार बिल्कुल भी गंभीर नजर नहीं आ रही है। हाईकोर्ट ने मामले को लेकर महिला व बाल कल्याण विभाग के प्रधान सचिव को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। हलफनामे में सचिव को एक समय सीमा बताने को कहा गया है कि कब तक आयोग में रिक्त पदों को भरा जाएगा।
मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक की खंडपीठ ने कहा कि सरकार याचिका में उठाए गए मुद्दे के समाधान के लिए पर्याप्त कदम उठाए। यदि सरकारी अधिकारी इस मामले को लेकर गंभीर नहीं होगे तो उन्हें इसका परिणाम का सामना करना पड़ेगा। आयोग में स्थायी चेयरमैन का पद रिक्त है। इसके साथ ही वहां पर सदस्यों के 6 पद रिक्त है। सामाजिक कार्यकर्ता नितीन दलवी ने इस मामले को लेकर कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। और सरकार को रिक्द पदों को भरने का निर्देश देने की मांग की है। ताकि निष्क्रिय पड़ा आयोग काम कर सके।
Created On :   26 March 2022 8:53 PM IST