आघाडी सरकार के कार्यों पर रोक लगाने के दो आदेशों पर अदालत ने लगाई अंतरिम रोक

The court imposed an interim stay on two orders to ban the works of the Aghadi government
आघाडी सरकार के कार्यों पर रोक लगाने के दो आदेशों पर अदालत ने लगाई अंतरिम रोक
शिंदे सरकार को हाईकोर्ट का झटका आघाडी सरकार के कार्यों पर रोक लगाने के दो आदेशों पर अदालत ने लगाई अंतरिम रोक

डिजिटल डेस्क, मुंबई । बांबे हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुआईवाली सरकार की ओर से ग्रामीण इलाकों के विकास कार्यो पर रोक लगाने को लेकर जारी किए गए दो आदेशों पर रोक लगा दी है। शिंदे सरकार ने इस संबंध में महाविकास आघाडी(ठाकरे सरकार) सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश पर रोक लगाई थी। शिंदे सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आरडी धानुका व न्यायमूर्ति एसजी दिगे की खंडपीठ ने कहा कि विकास कार्यो पर रोक लगाने से विकास परियोजना से जुड़े प्रोजेक्ट को लेकर मंजूर बजट खत्म(लैप्स) हो जाएगा। 
पुणे की बेलेवाडी ग्रामपंचायत ने इस मामले को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की है।याचिका में मुख्य रुप से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से 19 जुलाई 2022 व 25 जुलाई 2022 को जारी किए गए आदेशों को रद्द करने की मांग की गई है। इन आदेशों के जरिए पूर्व की महाविकास आघाड़ी सरकार की ओर से राज्य भर के ग्रामीण इलाकों में विकास कार्यों को लेकर जारी आदेशों पर रोक लगाई गई थी। जिसके चलते याचिकाकर्ता के गांव की परियोजना भी रुक गई है। 

मामले से जुड़े दोनें पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया बजट मंजूरी मिलने के बादमहा विकास आघाडी सरकार की ओर से विकास परियोजना को लेकर आदेश जारी किए गए थे। इस स्थित में यदि अब ऐसे कार्यों को लेकर दोबारा आदेश जारी किया जाता है तो इससे परियोजना को लेकर मंजूर किया गया बजट लैप्स हो जाएगा। इससे पहले सरकारी वकील ने कहा कि मौजूदा सरकार ने पुराने आदेशों(महाविकास आघाडी सरकार) में सुधार करने के लिए उस पर रोक लगाई है।  याचिका के मुताबिक महाविकास आघाड़ी सरकार ने  31 मार्च 2022 को याचिकाकर्ता के गांव की नाली व दूसरे विकासकार्यों को मंजूरी दी थी। इस संबंध में ठेकेदार को कार्यादेश भी जारी किया गया था लेकिन शिंदे सरकार ने अचानक बिना किसी कारण का उल्लेख किए19 व 25 जुलाई 2022 को जारी आदेश के जरिए गांव की सारी विकास परियोजनाओं पर रोक लगा दी। यह नियमों के विपरीत है। याचिका के मुताबिक यदि उनके गांव के विकास से जुड़ा कार्य मार्च 2023 तक पूरा नहीं हुआ तो इसके लिए जारी बजट खत्म हो जाएगा। खंडपीठ ने याचिका पर गौर करने के बाद शिंदे सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी और याचिका पर सुनवाई 12 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

Created On :   3 Dec 2022 7:07 PM IST

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