नए वैरिएंट से निपटने पाबंदियों पर फैसला 26 जुलाई के बाद पुन:

The decision on the restrictions dealing with the new variant will be again after 26 july.
नए वैरिएंट से निपटने पाबंदियों पर फैसला 26 जुलाई के बाद पुन:
नए वैरिएंट से निपटने पाबंदियों पर फैसला 26 जुलाई के बाद पुन:

डिजिटल डेस्क, नागपुर। कोविड संक्रमण के रोकथाम की उपाययोजना के तहत जिले में लागू सभी पाबंदियां सोमवार 26 जुलाई तक कायम रहेंगी। उसके बाद आवश्यक निर्णय लिया जाएगा।  जिला आपत्ति व्यवस्थापन समिति की बैठक में निर्णय लिया गया। मनपा व जिला प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। राज्य में डेल्टा व डेल्टा प्लस नामक कोविड के नए वैरिएंट के बढ़ रहे प्रभाव को देखते हुए नए नियम लागू किए गए हैं। 28 जून से यह नियम लागू है।

 माॅल, थियेटर, नाट्यगृह, धार्मिक स्थल, स्विमिंग पूल, कालेज व प्रशिक्षण संस्थाएं बंद रहेंगी। शहर में अत्यावश्यक सेवाओं की दुकानें प्रतिदिन शाम 4 बजे तक शुरू रहेंगी। शनिवार व रविवार को अत्यावश्यक को छोड़  अन्य दुकानें बंद रहेंगी। सरकारी व निजी कार्यालय में 50 प्रतिशत स्टाफ उपस्थित रह सकेंगे। विवाह समारेह में 50 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। रेस्टारेंट की पार्सल सेवा शुरू रहेगी।

Created On :   24 July 2021 2:19 PM IST

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