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कंटेनमेंट जोन के कर्मचारियों को कार्यालय में नहीं मिलेगी इन्ट्री

डिजिटल डेस्क, नागपुर। लॉकडाउन के बाद धीरे-धीरे राहत मिल रही है। इसी कड़ी में हाल ही में केंद्रीय कार्यालय की कार्यप्रणाली में कुछ बदलाव किए गए हैं। कार्यालय में भले ही पूर्व की अपेक्षा अधिक क्षमता के साथ कर्मचारी काम करेंगे, लेकिन कंटेनमेंट जोन के कर्मचारियों अब भी कार्यालय आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
इन नियमों का करना होगा पालन
प्रथम श्रेणी या उसके समकक्ष कर्मचारियों को अब सभी कार्यालयीन दिवस पर उपस्थित रहना होगा। प्रथम श्रेणी के नीचे वाले कर्मचारियों को 50 फीसदी उपस्थिति दर्ज करवानी होगी। विभाग प्रमुखों की उपस्थिति 50 फीसदी से अधिक होनी चाहिए, हालांकि जनहित को ध्यान में रखकर सोशल दूरी बनाते हुए परिस्थितियों के आधार पर काम करने की सलाह दी गई है। कार्यालय में उपस्थिति रहने का समय 8.30 घंटे रखा गया है और भीड़ से बचने की सलाह दी गई है। जिन कर्मचारियों का निवास कंटेनमेंट जोन में है, उनको कार्यालय नहीं आना होगा। जब तक कंटेनमेंट जोन हटा नहीं दिया जाता है। ऐसे कर्मचारी जो वर्क फ्रॉम होम हैं, उनको हमेशा फोन और ऑनलाइन संपर्क में रहना होगा। दिव्यांग और महिलाओं को कार्यालय अगले आदेश तक वर्क फ्रॉम होम करते रहना होगा। विभाग प्रमुख इस बात का ध्यान रखेंगे कि कार्यालय में सभी नियमों का पालन होता रहे। सोशल दूरी, सैनिटाइजिंग और सफाई व्यवस्था बनी रही। मास्क का उपयोग करते रहे।
मास्क पर टास्क, 237 के चालान बने
मनपा का एनडीएस दल मास्क पर टास्क लेकर अभियान चला रहा है। शहर में जगह-जगह एनडीएस दल बिना मास्क लगाए घूमने वालों पर शिकंजा कस रहा है। गुरुवार को 237 लोगों के िखलाफ कार्रवाई कर 1 लाख, 18 हजार, 500 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। प्रति व्यक्ति की जोब को 500 रुपए चोट लगी। लक्ष्मी नगर जोन में 42, धरमपेठ जोन 45, हनुमान नगर 29, धंतोली जोन 14, नेहरू नगर जोन 12, गांधीबाग जोन 16, सतरंजीपुरा जोन 18, लकड़गंज जोन 12, आशी नगर जोन 23, मंगलवारी जोन 20, मनपा मुख्यालय में 6 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
Created On :   9 Oct 2020 5:12 PM IST