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बेटे से घर खाली कराने पूर्व मंत्री को जाना होगा ट्रिब्यूनल के पास

डिजिटल डेस्क, मुंबई। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुभाष रामनाथ पांडे को अब अपने बेटे से घर खाली कराने के लिए बुजुर्गों से जुड़े मामलों को सुनने वाले न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) के पास जाना होगा। क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। कोरोना के प्रकोप के चलते वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत गठित न्यायाधिकरण कार्य नहीं कर रहा था। इसलिए श्री पांडे ने अधिवक्ता अलौकिक पै के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति नीतिन जामदार व न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव की खंडपीठ के सामने इस याचिका पर सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने न्यायाधिकरण के कार्यरत न होने पर नाराजगी व्यक्त की थी। इसके साथ ही राज्य सरकार से जानना चाहा था कि न्यायाधिकरण का कार्य कब शुरु होगा?खंडपीठ ने कहा था कि बहुत से वरिष्ठ नागरिक ऐसे हैं जिनके मामले की तत्काल सुनवाई की जरुरत है।
खंडपीठ की ओर से इस मामले में दिए गए निर्देश के तहत सरकारी वकील पूर्णिमा कंथारिया ने कहा कि उन्हें मिले निर्देश के मुताबिक न्यायाधिकरण ने अपना काम शुरु कर दिया है। वहां प्रत्यक्ष रुप से याचिकाकर्ता के मामले की सुनवाई होगी। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि न्यायाधिकरण को मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करने के लिए कहा जाए। इस पर खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता इस बारे में न्यायाधिकरण से निवेदन करें। न्यायाधिकर ही इस मामले में उचित निर्णय लेगा। खंडपीठ ने कहा कि याचिका में घरेलू विवाद को दर्शाया गया है। मामले के तथ्य भी विवादित हैं। याचिका में निजी व्यक्ति के खिलाफ निर्देश देने की मांग की गई है। इसलिए हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते है।याचिकाकर्ता के बेटे ने खंडपीठ के सामने सुनवाई के दौरान दावा किया कि उनके पिता कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। इसलिए ऐसा नहीं माना जा सकता है कि वे अपना भरण-पोषण नहीं कर सकते। इस परिस्थिति में वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत न्यायाधिकरण के पास उनके आवेदन पर सुनवाई नहीं हो सकती है। किंतु खंडपीठ ने मामले में दखल देने से मना करते हुए याचिका को समाप्त कर दिया। सुभाष पांडेय उत्तर प्रदेश की मायवती सरकार में मंत्री थे। उनके पिता दिवंगत रामनाथ पांडेय महाराष्ट्र में मंत्री थे।
Created On :   17 Oct 2020 6:25 PM IST