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श्रेणी सुधार के लाभ के लिए हाईकोर्ट पहुंची छात्रा

डिजिटल डेस्क,नागपुर। 12वीं बोर्ड परीक्षा में अपेक्षाकृत अंक नहीं मिलने पर छात्रा ने श्रेणी सुधार योजना का लाभ पाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ की शरण ली है। याचिकाकर्ता छात्रा नायशा खान नयीम अहमद खान का पक्ष सुनकर न्या. सुनील शुक्रे और न्या. अनिल किल्लोर की खंडपीठ ने राज्य सरकार और राज्य शिक्षा मंडल को नोटिस जारी कर 18 अगस्त तक जवाब मांगा है।
यह है मामला : याचिकाकर्ता के अनुसार मेडिकल पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा नीट देने के लिए 12वीं कक्षा में भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र और जीवशास्त्र ‘पीसीबी’ 50 प्रतिशत व अधिक अंक जरूरी होते हैं और तब ही विद्यार्थी नीट परीक्षा दे सकते हैं। याचिकाकर्ता ने वर्ष 2020 में नीट उत्तीर्ण की, लेकिन पीसीबी समूह में पर्याप्त अंक नहीं मिले। छात्रा ने श्रेणी सुधार योजना के तहत आवेदन किया। छात्रा की दोबारा परीक्षा जुलाई में प्रस्तावित थी, लेकिन कोरोना के कारण परीक्षा रद्द हो गई। बोर्ड ने विद्यार्थियों का मूल्यांकन पिछली कक्षाओं के प्रदर्शन के आधार पर करने का फैसला लिया, लेकिन इस मूल्यांकन प्रक्रिया में याचिकाकर्ता को मौका नहीं दिया गया है। ऐसे में याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट की शरण ली है।
Created On :   4 Aug 2021 5:37 PM IST