पता पूछने के बहाने युवती से राह चलते छेड़छाड़

The girl was molested on the way under the pretext of asking for the address
पता पूछने के बहाने युवती से राह चलते छेड़छाड़
पता पूछने के बहाने युवती से राह चलते छेड़छाड़

डिजिटल डेस्क, नागपुर। जरीपटका थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ दिनदहाड़े छेड़छाड़ की गई। आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। जरीपटका निवासी 20 वर्षीय युवती शनिवार को दोपहर करीब 12.45 बजे पैदल घर जा रही थी। इस दौरान एक बाइक चालक पता पूछने के बहाने उसके करीब आया और युवती के साथ उसने छेड़छाड़ की। युवती ने शोर मचाने पर बाइक चालक भाग गया। आरोपी की तलाश में पुलिस फुटेज खंगाल रही है।

ससुराल पक्ष पर मानसिक क्रूरता के बेफिजूल आरोपों का चलन बढ़ा
बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने अपने हालिया फैसले में कहा है कि आज-कल महिला द्वारा पति के परिवार के हर सदस्य पर भादवि 498-ए के तहत घरेलू हिंसा के बेबुनियाद आरोप लगाए जाने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में यह बहुत जरूरी है कि अदालतें ऐसे प्रकरणों में महिला द्वारा लगाए गए आरोपों की बारीकी से पड़ताल करें और यह पता करें कि क्या इन आरोपों के आधार पर पति के परिजनों के खिलाफ कोई आपराधिक मामला बनता है? नागपुर खंडपीठ ने यहां तक कहा है कि आरोपों की सच्चाई का पता लगाने के लिए हाईकोर्ट को मामले में दखल देना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया गया तो यह न्यायदान प्रक्रिया की विफलता होगी।

पर्याप्त सबूत प्रस्तुत नहीं
नागपुर निवासी एक महिला ने भोपाल निवासी अपने पति और उसके परिजनों के खिलाफ भादवि 498-ए, 34 के तहत शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। यह भी आरोप था कि ससुराल वाले दहेज में 20 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं।  यह मामला नागपुर जेएमएफसी कोर्ट में विचाराधीन था। हाल ही में पति और परिजनों ने नागपुर खंडपीठ में यह मुकदमा रद्द करने की विनती की थी। नागपुर खंडपीठ ने माना कि महिला के आरोप अस्पष्ट स्वरूप के हैं, जिसे साबित करने के लिए अदालत के समक्ष पर्याप्त सबूत प्रस्तुत नहीं किए गए। वहीं, महिला ने जिन लोगों को गवाह बनाया, वे सारे नागपुर निवासी हैं, जबकि घटना भोपाल की है। कोई भी गवाह कोर्ट को यह नहीं समझा पाया कि आखिर नागपुर में रह कर उन्हें भोपाल में घटी घटना की जानकारी कैसे मिली?   मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत में चल रहा मुकदमा खारिज करने के आदेश जारी किए।
 

Created On :   24 May 2021 1:54 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story