राव को जेल प्रशासन के सामने आत्मसर्मपण करने की तारीख को हाईकोर्ट ने आगे बढ़ाया

The High Court extended the date of Raos surrender to the jail administration
राव को जेल प्रशासन के सामने आत्मसर्मपण करने की तारीख को हाईकोर्ट ने आगे बढ़ाया
कोरोना इफेक्ट राव को जेल प्रशासन के सामने आत्मसर्मपण करने की तारीख को हाईकोर्ट ने आगे बढ़ाया

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने भीमा-कोरेगांव के एल्गार परिषद मामले में आरोपी वरवरा राव को जेल प्रशासन के सामने आत्मसमर्पण  करने के समय को 5 फरवरी 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। राव फिलहाल मेडिकल बेल(जमानत) पर है। इससे पहले राव को तलोजा जेल में रखा गया था। 
शुक्रवार को न्यायमूर्ति एसएस शिंदे व न्यायमूर्ति एनआर बोरकर की खंडपीठ के सामने राव के जमानत आवेदन पर सुनवाई। इस दौरान मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि वर्तमान में पूरे राज्य में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ रहे है। ऐसे में 83 वर्षीय आरोपी राव को जेल में भेजना उचित नहीं होगा।

 हाईकोर्ट ने फरवरी 2021 में राव को 6 माह के लिए मेडिकल बेल दी थी। जिसे समय-समय पर बढाया जाता रहा है। इससे पहले राव को उपचार के लिए मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उपाचर के बाद एनआईए के वकील ने कोर्ट से आग्रह किया था कि अब राव की सेहत ठीक हो गई है इसलिए राव को दोबारा जेल भेजा जाए।  शुक्रवार को एनआईए की ओर से पैरवी कर रहे एडिशनल सालिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि उन्हें इस मामले में जरुरी निर्देश नहीं मिले है। इसलिए मामले की सुनवाई को एक सप्ताह तक के लिए टाला जाए। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के लिए और राव को जेल प्रशासन के सामने आत्मसर्मपण  के लिए समय दिया जा सकता है। किंतु खंडपीठ ने इससे असहमति जताते हुए राव को जेल प्रशासन के सामने आत्मसर्मपण करने के लिए दिए गए समय को 5 फरवरी तक के लिए बढा दिया। 
 

Created On :   7 Jan 2022 12:46 PM GMT

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