अनुकंपा नौकरी के लिए सरकार की मंजूरी जरूरी नहीं-HC

The job given on compassionate basis can not be considered as a new job
अनुकंपा नौकरी के लिए सरकार की मंजूरी जरूरी नहीं-HC
अनुकंपा नौकरी के लिए सरकार की मंजूरी जरूरी नहीं-HC

डिजिटल डेस्क,मुंबई। अनुकंपा के आधार पर दी जानेवाली नौकरी को नई नौकरी नहीं माना जा सकता है लिहाजा ऐसी नौकरी को सरकार की मंजूरी की जरुरत नहीं है। बांबे हाईकोर्ट ने एक विधवा महिला की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात कही। एक स्कूल में कार्यरत पति की मौत के बाद अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने वाली समिता देसाई की नियुक्ति को मंजूरी देने से शिक्षा विभाग ने इंकार कर दिया था। इसलिए देसाई ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 

 न्यायमूर्ति एससी धर्माधिकारी व न्यायमूर्ति भारती डागरे की खंडपीठ के सामने देसाई की याचिका पर सुनवाई हुई। देसाई के पति एक स्कूल में चपरासी के रुप में कार्यरत थे। नवंबर 2011 में पति की मौत के बाद स्कूल प्रबंधन ने अनुकंपा के आधार पर समिता देसाई को नौकरी पर रख लिया। जब स्कूल प्रबंधन ने देसाई की नियुक्ति से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी के लिए सरकार के शिक्षा विभाग के पास भेजा तो विभाग ने इस नियुक्ति को मंजूरी देने से इंकार कर दिया।          

सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कहा कि 2 मई 2012 के बाद सरकार ने नई नियुक्ति को मंजूरी देने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा जिस पद पर देसाई की नियुक्ति की गई है वह साल 2013-14 के स्टाफिंग पैटर्न के अनुरुप नहीं है। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि अनुकंपा के आधार पर दी जानेवाली नौकरी नई नौकरी नहीं है, इसलिए इसके लिए मंजूरी की जरुरत नहीं है। देसाई की नियुक्ति सरकार के शासनादेश के तहत की गई है लिहाजा सरकार चार सप्ताह के भीतर देसाई की नियुक्ति को मंजूरी देकर नियमित करे।

Created On :   22 Dec 2018 6:00 PM IST

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