वकील को अपना नहीं मुवक्किल का पक्ष रखना चाहिए

The lawyer should take the side of the client, not his own
वकील को अपना नहीं मुवक्किल का पक्ष रखना चाहिए
कोर्ट ने कहा वकील को अपना नहीं मुवक्किल का पक्ष रखना चाहिए

डिजिटल डेस्क, मुंबई। एक वकील को अपने मुवक्किल के पक्ष को कोर्ट के सामने रखना चाहिए न कि अपनी शिकायत को। मुंबई सत्र न्यायालय ने एक आरोपी के आवेदन को खारिज करते हुए यह बात कही। आवेदन में जेल भेजे गए एक आरोपी ने मांग की थी कि उसे जबरन कोरोना का टीका देनेवाले डॉक्टर व पुलिस वालो के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया जाए। आरोपी को जेल ले जाने से पहले उसका टीकाकरण किया गया था। 

सत्र न्यायाधीश एस जे घरत के सामने जब यह मामला सुनवाई के लिए आया तो न्यायाधीश ने आरोपी से टीके से जुडी शिकायत को लेकर सवाल किया। जवाब में आरोपी ने कहा कि उसने एक वीडियो देखा था। इसलिए उसका टीका लेने का मन नहीं था। इस पर न्यायाधीश ने आरोपी से पूछा कि क्या उसने टीके से जुड़ी अपनी शिकायत टीका देनेवाले स्टाफ को बताई थी। तो आरोपी ने इससे इंकार किया। इस पर न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी का आवेदन तथ्यहीन नजर आ रहा है। क्योंकि आरोपी को आवेदन में लिखी बातों की जानकारी ही नहीं है। न्यायाधीश ने आरोपी की ओर से पैरवी कर रहे वकील की ओर से दी गई दलीलो पर गौर करने के बाद पाया कि आरोपी का वकील टीके के खिलाफ है। जबकि आरोपी को आवेदन में लिखी बातों की जानकारी नहीं है। न्यायाधीश ने कहा कि एक वकील को अपने मुवक्किल का पक्ष रखना चाहिए न कि अपनी शिकायत। इस तरह से न्यायाधीश ने आरोपी के आवेदन को खारिज कर दिया। 

Created On :   25 Sept 2021 6:34 PM IST

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