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पीड़िता से हुआ आरोपी का विवाह, कोर्ट ने रद्द किया विनयभंग का मामला

डिजिटल डेस्क, नागपुर । एक 19 वर्षीय युवती को नशीला पदार्थ खिलाकर उसका विनयभंग करने वाले आरोपी को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने इस आधार पर बरी कर दिया कि अब दोनों पक्षों ने आपस में सुलह करके शादी कर ली है। हालांकि हाईकोर्ट ने अन्य तथ्यों और सबूतों पर गौर करते हुए यह भी स्पष्ट किया कि सरकारी पक्ष इस मामले में पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर सका है।
यह है मामला
अकोला जिले के कवसा निवासी 27 वर्षीय युवक के खिलाफ क्षेत्र की ही 19 वर्षीय युवती ने दिसंबर 2020 में भादवि 354-ए, 342 व अन्य के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी। युवक ने एफआईआर खारिज करने के लिए हाईकोर्ट की शरण ली थी। आरोपी के अधिवक्ता सौरभ भेंडे ने हाईकोर्ट को बताया कि युवक और युवती में काफी पहले से प्रेम संबंध में थे। कुछ कड़वाहट के चलते युवती ने एफआईआर दर्ज करवाई थी, लेकिन अब दोनों इस मामले को रफा-दफा करना चाहते हैं। सभी पक्षों को सुनकर हाईकोर्ट ने युवक के खिलाफ एफआईआर खारिज कर दी।
Created On :   28 Aug 2021 6:04 PM IST